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- Based On The List Of The Police, The List Of The Accused Is Ready, The Court Said That The Hearing Will Be Done After June 15,
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इंदौर4 मिनट पहले
फाइल
नकली इंजेक्शन बेचने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।आरोपियों के घरों को जमींदोज भी किया जाएगा। वहीं, जिला प्रशासन द्वारा लगातार पकड़े गए आरोपियों पर रासुका की कार्रवाई की जा रही है।लेकिन निगम की पूरी तैयारी के बाद अचानक हाथ रुक गए है। पुलिस से मिली सूची के आधार पर निगम ने शहर सीमा में स्थित 10 आरोपितों के मकानों के दस्तावेज मंगलवार को मांगे थे।संबंधितों को दस्तावेज-नक्शे आदि दिखाने के लिए एक दिन की समय सीमा दी थी। पूरे मामले के खुलासे के बाद इंदौर प्रशासन द्वारा यह फैसला लिया गया था कि जिन आरोपियों को नकली इंजेक्शन बेचने के मामले में पकड़ा गया है, इन सभी को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत निरुद्ध कर जेल भेज दिया गया है।
इन आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई के लिए यह तय किया गया था कि इनके मकान और घर तोड़ दिए जाएं, ताकि आर्थिक रूप से इन्हें नुकसान पहुंचे। पुलिस प्रशासन से आरोपियों के नामों की सूची प्राप्त करने के पश्चात नगर निगम द्वारा इन आरोपियों की संपत्ति की जानकारी निकाल ली गई है। अब इन आरोपियों के मकान को तोड़ने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ है, जिससे नगर निगम के हाथ बंद गए हैं। अब निगम चाह कर भी अभी इस कार्यवाही को नहीं कर पा रहा है।
न्यायालय की रोक- पिछले दिनों न्यायालय के द्वारा 15 जून तक किसी भी तरह की तोड़फोड़ की कार्रवाई को करने पर रोक लगा दी गई है। इस रोक के कारण ही नगर निगम के हाथ रुक गए हैं। वरना आज से इन आरोपियों के मकानों को तोड़ने की कार्रवाई शुरू हो जाती। जिन आरोपियों के मकान तोड़े जाना है। उनके नाम पर नगर निगम द्वारा नोटिस तैयार कर जारी कर दिए गए हैं। इस नोटिस को संबंधित व्यक्ति को शामिल भी करवा दिया गया है, ताकि जब भी उचित हालात बन सके तब उनके मकानों को तोड़ने के लिए कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता शेष ना बचे।
निगम ने दिए हैं नोटिस
जुबैर पिता छोटू खान (28) निवासी स्वर्णबाग कालोनी विजय नगर, अजहर पिता अफसार अहमद (28) निवासी 78-जी अशरफ नगर (खजराना), मोहम्मद साजिद पिता मोहम्मद शहजाद पटेल (25) निवासी स्कीम-94 (खजराना), असीम पिता आशीष भाले (21) निवासी 29 रवींद्र नगर, दिनेश पिता बंशीलाल चौधरी (28) निवासी 126 अनुरामग नगर (लसूड़िया), धीरज पिता तरुण साजनानी (26) निवासी 1370 स्कीम-114 पार्ट ए (लसूड़िया), प्रवीण उर्फ सिद्धार्थ पिता राजकुमार फुलके (25) निवासी 390 रामकृष्णबाग कालोनी (खजराना), सुरेश पिता स्वरूपसिंह यादव (29) निवासी लक्ष्णपुरा, आनंद पिता अशोक झा (27) निवासी 212 मानवता नगर (कनाड़िया) और महेश पिता बसंतलाल चौहान (41) निवासीस्कीम-114 पार्ट 2 नैनोसिटी (लसूड़िया)।
प्रदेश में 75 NSA – –
रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी के तहत 75 NSA और 6 चोर बाज़ारी निवारण अधिनियम में आरोपी गिरफ़्तार कर जेल में है । NSA के रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाज़ारी के इंदौर में 30, उज्जैन के 9, ग्वालियर के 4, जबलपुर के 4, शहडोल के 4, भोपाल के 2, धार के 2, मंदसौर के 1, छिन्दवाड़ा के 1, और रतलाम के 1 कुल 37 NSA गृह विभाग ने कन्फ़र्म किए।
रेमडेसिविर इंजेक्शन काला बाज़ारी के NSA में इनके अलावा इंदौर में 30 और भोपाल में 8 आदेश सम्बंधित DM द्वारा जारी किए जाकर कुल 38 आरोपी गिरफ़्तार किए जाकर जेल भेजे गए हैं तथा 14 मई को गृह विभाग को उक्त आदेश कॉन्फ़र्मेशन के लिए प्राप्त होना अपेक्षित है।
चोर बाज़ारी निवारण और अत्यावश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम में रेमडेसिविर कालाबाज़ारी क़े सम्बंध में जबलपुर में 2, उज्जैन में 2 और सागर में 1 तथा ऑक्सिजन कालाबाज़ारी में सतना में 1 आदेश जारी कर कुल 6 आरोपी गिरफ़्तार कर जेल भेजे गए हैं। NSA में 12 माह के लिए और चोर बाज़ारी निवारण अधिनियम में 6 महीने के लिए आरोपी को प्रतिबंधात्मक रूप से गिरफ़्तार कर जेल में रखे जाने के प्रावधान हैं।