अधिवक्ताओं को मिलेगी राहत राशि: 1 अप्रैल के बाद कोरोना संक्रमित होने वाले अधिवक्ता को 25 हजार रुपए की मिलेगी सहायता, राज्य अधिवक्ता परिषद ने पांच करोड़ रुपए मंजूर किए

अधिवक्ताओं को मिलेगी राहत राशि: 1 अप्रैल के बाद कोरोना संक्रमित होने वाले अधिवक्ता को 25 हजार रुपए की मिलेगी सहायता, राज्य अधिवक्ता परिषद ने पांच करोड़ रुपए मंजूर किए


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जबलपुर6 मिनट पहले

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अधिवक्ताओं को परिषद ने दी बड़ी मदद।

काेरोना महामारी के बीच मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद ने वकीलों के लिए एक बड़ी राहत दी है। एक अप्रैल के बाद कोरोना से संक्रमित होने वाले राज्य अधिवक्ताओं को परिषद की ओर से 25 हजार रुपए मिलेंगे। इसके लिए राज्य अधिवक्ता परिषद ने पांच करोड़ रुपए मंजूर किए हैं।

मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने सोमवार को बताया कि प्रदेश के अधिवक्ताओं के कोरोना संक्रमित होने पर मप्र राज्य अधिवक्ता परिषद चिंतित था। परिषद ने मप्र अधिवक्ता सहायता योजना 2021 बनाई है। इसके तहत कोई भी अधिवक्ता कोरोना से संक्रमित होता है तो उसके आवेदन करने पर 25 हजार रुपए की सहातयता राशि परिषद की ओर से प्रदान किया जाएगा।
20 अप्रैल को योजना को परिषद ने दी मंजूरी
20 अप्रैल को इस योजना को परिषद ने अनुमोदित करते हुए स्वीकृति की थी। परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर विजय चौधरी और कोषाध्यक्ष रश्मि ऋतु जैन, भोपाल में न्यासी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा व प्रमुख सचिव वित्त विभाग और विधि विभाग से बैठक कर राज्य अधिवक्त परिषद के खाते से 5 करोड़ रुपए आहरण करने की स्वीकृति ले ली है। यह योजना प्रभावशील हो गई है। प्रदेश के ऐसे सभी अधिवक्ता जो, एक अप्रैल 2021 के बाद कोरोना से संक्रमित हुए है। उन्हें आवेदन करने पर परिषद की ओर से 25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी।
सीएम भी अपनी घोषणा के अनुसार जारी करें राशि
सीएम ने घोषणा की थी कि अधिवक्ता के परिजनों को मृत्यु दावा राषि 5 लाख रुपए दी जाएगी। इसमें ढाई लाख रुपए शासन से और ढाई लाख पारिषद की ओर से दिए जाने थे। परिषद तो ढाई लाख देगा, लेकिन शासन ने एक लाख रुपए ही दिए हैं। इसी तरह गंभीर बीमारी से पीड़ित अधिवक्ताओं के लिए भी सीएम के घोषणा के अनुसार राशि दिए जाने के लिए परिषद संघर्षशील है। इस मौके पर मनीष तिवारी, शैलेंद्र वर्मा, कार्यकारणी उपाध्यक्ष अहादुल्ला उस्मानी और प्रशांत दुबे मौजूद थे।

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