सतना के किसानों के लिए सुनहरा मौका, बागवानी के 11 योजनाओं से 50 फीसद सब्सिडी

सतना के किसानों के लिए सुनहरा मौका, बागवानी के 11 योजनाओं से 50 फीसद सब्सिडी


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सतना के सोहावल ब्लॉक में उद्यानिकी विभाग सब्सिडी योजनाएं चला रहा है.इनके लिए कौन से दस्तावेज-पात्रता जरूरी है, यहां देख सकते हैं.

हाइलाइट्स

  • सतना के किसानों को बागवानी योजनाओं पर 50% सब्सिडी
  • MPFSTS पोर्टल या एमपी ऑनलाइन से करें आवेदन
  • पंजीयन 7 वर्षों तक मान्य रहेगा

Satna News : यूं तो केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित में अनेक योजनाएं चला रही है लेकिन उद्यानिकी विभाग की योजनाएं किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक लाभ और तकनीकी सहायता प्रदान करने में सबसे आगे हैं. इस विभाग के माध्यम से वर्तमान में कुल 10- 11 प्रकार की सब्सिडी योजनाएं संचालित की जा रही हैं जिनका उद्देश्य फल, सब्ज़ी, मसाले, औषधीय फसलों सहित संरक्षित खेती को प्रोत्साहित करना है.

लोकल 18 की टीम जब सतना के सोहावल ब्लॉक स्थित उद्यानिकी विभाग पहुंची तो वहां ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी मीनाक्षी वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए किसानों को MPFSTS पोर्टल या एमपी ऑनलाइन सेंटर के माध्यम से पंजीयन कराना होता है. चाहें तो नजदीकी उद्यानिकी विभाग कार्यालय में जाकर भी किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. एक बार पंजीयन हो जाने पर वह 7 वर्षों तक मान्य रहता है.

योजनाओं में प्रमुख रूप से शामिल 
* फल पौध रोपण योजना
* सब्जी क्षेत्र विस्तार योजना
* मसाला क्षेत्र विस्तार
* संरक्षित खेती प्रोत्साहन योजना
* यंत्रीकरण सहायता
* औषधीय एवं सुगंधित फसल विस्तार
* घरेलू बागवानी
* कृषक भ्रमण और प्रशिक्षण
* खाद्य प्रसंस्करण उद्योग प्रोत्साहन योजना आदि.

इन योजनाओं के तहत किसानों को कृषि उपकरणों और सिंचाई संसाधनों पर 50% तक की सब्सिडी दी जाती है. इसका लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी किसानों को ही मिलेगा. इसके लिए किसान की उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए और उसके पास डीबीटी लिंक्ड बैंक खाता होना अनिवार्य है.

पंजीयन के लिए आवश्यक चीजों में आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, जमीन के दस्तावेज, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल और हस्ताक्षर शामिल हैं.आवेदन प्रक्रिया में किसानों को वेबसाइट पर जाकर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा और सभी जानकारियां भरनी होंगी. दस्तावेज अपलोड करने के बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा.

यदि किसान इन योजनाओं का लाभ समय पर लें तो वे कम लागत में बेहतर उत्पादन कर सकते हैं और अपनी आय में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं.

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