27% ओबीसी आरक्षण लागू कराने उगलता आंदोलन करेगी कांग्रेस: मंत्री ने कहा: सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर निर्णय के बिना सरकार कैसे फैसला लेगी – Bhopal News

27% ओबीसी आरक्षण लागू कराने उगलता आंदोलन करेगी कांग्रेस:  मंत्री ने कहा: सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं पर निर्णय के बिना सरकार कैसे फैसला लेगी – Bhopal News


मप्र में ओबीसी को 27% आरक्षण का लाभ नहीं दिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है। कोर्ट ने पूछा कि जब ओबीसी आरक्षण को लेकर बने कानून पर रोक नहीं है, तो इसका लाभ परीक्षाओं में चयनित अभ्यर्थियों को क्यों नहीं दिया जा रहा। कोर्ट की इस ट

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कांग्रेस करेगी उगलते आंदोलन की शुरुआत जीत पटवारी ने कहा कि यह सरकार ओबीसी समाज के हक को कुचलने की साजिश में लिप्त है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को भी ठुकरा रही है।

मंत्री ने कहा:SC में लंबित याचिकाओं पर निर्णय होने से पहले सरकार कैसे फैसला लेगी कोर्ट की टिप्पणी पर मप्र की पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मंत्री कृष्णा गौर ने कहा- हमने हमेशा कहा है कि हम भी इस पक्ष में हैं। लेकिन बहुत सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं जब तक उन याचिकाओं का निराकरण नहीं हो जाता तब तक सरकार कोई फैसला कैसे ले सकती है।

ओबीसी आयोग के अध्यक्ष बोले-हमने सरकार से बात की है कोर्ट की टिप्पणी पर मप्र पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष रामकृष्ण कुसमारिया ने कहा-हमारी सरकार से बात हुई मुख्यमंत्री जी से बात हुई है। उन्होंने समय दिया है हम जाकर मिलेंगे और बात करेंगे। कुछ विशेष कार्यक्रमों के कारण व्यस्तता हो गई।

पटवारी ने कहा-50%आबादी को गुलाम बनाए रखना चाहती है सरकार जीतू पटवारी ने कहा- मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार ने ओबीसी समाज के साथ धोखाधड़ी, विश्वासघात और शर्मनाक अन्याय की सारी हदें पार कर दी हैं! उच्चतम न्यायालय के बार-बार के स्पष्ट और कड़े निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए, आपकी सरकार ओबीसी भाइयों-बहनों को उनके 27% आरक्षण के संवैधानिक हक से वंचित रख रही है। यह ओबीसी विरोधी मानसिकता का घिनौना चेहरा नहीं, बल्कि लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की हत्या है! यह बीजेपी की साजिश है, जो मध्य प्रदेश की 50% से अधिक आबादी को गुलाम बनाए रखना चाहती है!

पटवारी ने ये सवाल उठाए

  • 26 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बिना किसी संकोच के घोषणा की कि 27% ओबीसी आरक्षण पर कोई कानूनी रोक नहीं है।
  • 7 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने ‘यूथ फॉर इक्वलिटी’ की याचिका को धूल चटाते हुए दोहराया कि इस कानून पर कोई अड़चन नहीं है-बीजेपी का बहाना फेल हुआ।
  • 25 जून 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए सवाल दागाः जब कोई कानूनी बाधा नहीं है, तो 27% आरक्षण लागू क्यों नहीं किया जा रहा? यह सवाल बीजेपी के झूठ और टालमटोल की पोल खोलता है।

50% आबादी को ठगने की साजिश बर्दाश्त नहीं पटवारी ने कहा- बीजेपी सरकार अपनी ओबीसी विरोधी साजिश को अंजाम देने में जुटी है। 2019 में कांग्रेस सरकार ने तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ के नेतृत्व में ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने का क्रांतिकारी फैसला लिया गया था। यह निर्णय विधानसभा और कैबिनेट से मंजूरी पाकर लागू हुआ था, ओबीसी समाज के उत्थान और समानता का प्रतीक था। लेकिन बीजेपी ने सत्ता हथियाने के बाद इस हक को छीनने का षड्यंत्र रचा। मध्य प्रदेश की 50% से अधिक आबादी को ठगने और उनके भविष्य को अंधेरे में धकेलने की यह साजिश अब बर्दाश्त नहीं होगी।

पटवारी ने सरकार से की ये मांगें

  • 27% ओबीसी आरक्षण को बिना देरी के तत्काल लागू किया जाए, जैसा कि कांग्रेस ने सुनिश्चित किया था।
  • 87-13 फॉर्मूले के तहत रुकी हुई भर्तियों में चयनित ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां तुरंत बहाल की जाएं, जो बीजेपी की देरी से बर्बाद हो रही हैं।



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