जातीय दुर्भावना के चलते परिवार पर जानलेवा हमला: दतिया कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया – datia News

जातीय दुर्भावना के चलते परिवार पर जानलेवा हमला:  दतिया कोर्ट ने 4 आरोपियों को सुनाई उम्रकैद की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया – datia News



दतिया की विशेष न्यायालय ने जातीय दुर्भावना के चलते एक परिवार पर हमला करने के मामले में चार आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश शशिकांता वैश्य ने सभी दोषियों पर 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

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विशेष न्यायाधीश शशिकांता वैश्य की अदालत ने पंकज पाल, रामकुमार, परमानंद उर्फ राजेंद्र पाल और वरुण पाल को दोषी पाया।

ऐसे हुआ था हमला घटना 15 नवंबर 2020 की है। फरियादी नारायण सिंह परिहार अपने परिवार के साथ गांव में दुकान के पास से गुजर रहे थे। एक दिन पहले भतीजे के खेत में आरोपी की गाय घुसने को लेकर विवाद हुआ था।

इस रंजिश के चलते आरोपियों ने सुनियोजित हमला कर दिया। पंकज पाल ने अधिया (देशी कट्टा) से गोली चलाई जो तुलसीराम को लगी। वरुण और डेनी ने फरसा व कुल्हाड़ी से धर्मेंद्र को घायल किया। ममता और तुलसीराम पर भी हमला हुआ।

कई लोग बने चश्मदीद घटना गांव के सामने हुई, जिसे कई लोगों ने देखा और बीच-बचाव की कोशिश की। फरियादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों पर हत्या के प्रयास, एससी/एसटी एक्ट और शस्त्र अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया।

सरकारी पक्ष ने ये दी दलीलें मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सहायक सरकारी वकील धर्मेश शर्मा और सुदीप शर्मा ने पक्ष रखा। पुलिस ने चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की थी, जिस पर विचार के बाद आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई गई।



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