अब महिलाएं भी करेंगी ‘नाइट शिफ्ट’, मोहन यादव सरकार का बड़ा ऐलान, रात के अंधेरे में भी होगा कमाल

अब महिलाएं भी करेंगी ‘नाइट शिफ्ट’, मोहन यादव सरकार का बड़ा ऐलान, रात के अंधेरे में भी होगा कमाल


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Bhopal News: मध्य प्रदेश सरकार ने ‘दुकान और स्थापना अधिनियम, 1958’ में संशोधन कर महिलाओं को रात 9 बजे से सुबह 7 बजे तक काम करने की अनुमति दी है. सुरक्षा के कड़े इंतजाम अनिवार्य किए गए हैं.

अब मध्य प्रदेश में महिलाएं करेंगी नाइट शिफ्ट में कमाल!

हाइलाइट्स

  • महिला सशक्तिकरण की नई राह
  • रात की शिफ्ट में काम करने का अधिकार और सुरक्षा
  • महिला रात 9 से सुबह 7 बजे तक काम कर सकेंगी
आचार्य शिवकांत/ भोपाल. मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए 1 महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए ‘मध्य प्रदेश दुकान और स्थापना अधिनियम, 1958’ में संशोधन किया है, जिसके तहत महिलाएं अब रात 9 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक शॉपिंग मॉल्स, दुकानों, बाजारों और कई निजी संस्थानों में काम कर सकेंगी. यह नई व्यवस्था श्रम विभाग की ओर से सभी जिलों को निर्देश जारी कर लागू की गई है.

सरकार का दावा है कि इस संशोधन से महिलाओं को समान कार्य के अवसर मिलेंगे और संस्थानों को भी अपने वर्कफोर्स में लचीलापन मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम करना अनिवार्य होगा, ताकि रात की शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को किसी तरह का खतरा न हो. भोपाल की एक महिला व्यवसायी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जो राज्य सरकार की सबसे बड़ी खूबियों में से एक है. उन्होंने कहा कि कई महिलाएं दिन में अपने घर और अन्य दायित्वों के कारण काम नहीं कर पातीं, इसलिए रात में काम करना उनके लिए एक बेहतर विकल्प होगा. इससे न केवल महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे, बल्कि इससे आर्थिक रूप से भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा.

महिलाओं की सुरक्षा का रखा ध्यान
इस फैसले पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं. कांग्रेस ने कहा है कि यदि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाते हैं और महिलाओं का वेतन सही ढंग से दिया जाता है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन कांग्रेस ने यह भी चेतावनी दी है कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित राज्यों में से एक है. ऐसे में रात में काम करना महिलाओं के लिए कितना सुरक्षित होगा, यह एक बड़ा सवाल है. कांग्रेस का कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि जहां भी महिलाएं काम करें, वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए.

वहीं भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का कहना है कि उनकी सरकार महिला सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश है कि महिलाओं को समानता दिलाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएं. भाजपा ने बताया कि श्रम विभाग ने रात्रि कालीन काम करने वाली महिलाओं के लिए निर्देश जारी किए हैं, साथ ही नए वेतनमान भी लागू किए गए हैं. महिला सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाई गई हैं, जिससे महिलाओं को बेहतर रोजगार के अवसर मिलेंगे और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा. भाजपा ने स्पष्ट किया कि महिला शक्ति हमेशा उनकी प्राथमिकता रही है और सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है.

इस प्रकार, मध्य प्रदेश में महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने का मार्ग आसान और सुरक्षित बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है, जो महिलाओं के लिए नए अवसर और आर्थिक स्वतंत्रता के द्वार खोलेगी.

Anuj Singh

Anuj Singh serves as a Content Writer for News18MPCG (Digiatal), bringing over Two Years of expertise in digital journalism. His writing focuses on hyperlocal issues, Political, crime, Astrology. He has worked …और पढ़ें

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अब महिलाएं भी करेंगी ‘नाइट शिफ्ट’, मोहन यादव सरकार का बड़ा ऐलान



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