पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को कोर्ट ने 3 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मामला भोपाल के सुदामा नगर इलाके का है, जहां मोहम्मद इमरान (35), निवासी सुदामा नगर ने फरियादी आरिफ के पेट में छुरी मार दी थी।
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घटना में आरिफ गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार श्रीवास्तव ने आरोपी इमरान को भले ही फरियादी से न्यायालय में समझौता हो चुका हो, लेकिन अपराध की गंभीरता को देखते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास और एक हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।
यह घटना 23 अप्रैल 2023 को शाम करीब 5 बजे की है। फरियादी आरिफ अपने मोहल्ले में था, तभी आरोपी इमरान ने पुरानी रंजिश के चलते उसके पेट में छुरी घोंप दी। गंभीर हालत में आरिफ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की रिपोर्ट थाना ऐशबाग में दर्ज कराई गई थी।
पुलिस ने हत्या के प्रयास की धारा में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। जांच पूरी होने के बाद मामला न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी सिद्ध किया।