अशोकनगर जिले में जमीन विवाद को लेकर भाई की हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश अजयनील करौटिया ने आरोपी पर 6000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला 12 मई 2020 का है।
.
थाना बहादुरपुर में ताराबाई ने अपने बेटे शीलू उर्फ अवतार सिंह यादव (26) के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शीलू रात 8 बजे सोने की बात कहकर घर से निकला था। उसका मोबाइल भी बंद था। जांच में ताराबाई ने अपने बड़े बेटे देवी सिंह यादव पर शक जताया।
पूछताछ में देवी सिंह ने अपराध कबूल कर लिया। उसने बताया कि जमीन विवाद और शराब के नशे में शीलू द्वारा परेशान किए जाने से तंग आकर उसने अपने साले श्रीपाल यादव के साथ मिलकर हत्या की। देवी सिंह और श्रीपाल ने रात 10-11 बजे कडुआ से शीलू का गला और हाथ काटकर हत्या कर दी। शव को पास के सूखे नाले में दफना दिया। पुलिस ने नाले से शव बरामद किया और पोस्टमार्टम कराया।
जांच में सामने आया कि यह एक सोची-समझी साजिश थी। थाना बहादुरपुर में धारा 302, 201, 120बी, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया। पुख्ता सबूतों के आधार पर देवी सिंह यादव (36) निवासी ग्राम हारुखेड़ी को दोषी करार दिया गया।