स्टेट डेंटल काउंसिल की एडवाइजरी…: डेंटिस्ट, होम्योपैथ कर रहे हेयर ट्रांसप्लांट, ये पात्र नहीं – Bhopal News

स्टेट डेंटल काउंसिल की एडवाइजरी…:  डेंटिस्ट, होम्योपैथ कर रहे हेयर ट्रांसप्लांट, ये पात्र नहीं – Bhopal News



सावधान रहें – भोपाल में बिना स्पेशलिस्ट चल रहे 50 हेयर व स्किन क्लीनिक

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हेयर ट्रांसप्लांट करने की पात्रता मैक्सिलोफेशियल सर्जन को ही है

अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सोच रहे हैं तो सावधान हो जाइए। भोपाल में ऐसे कई क्लीनिक चल रहे हैं, जहां न कोई स्किन स्पेशलिस्ट है, न कोई प्लास्टिक सर्जन फिर भी धड़ल्ले से सर्जरी हो रही है। शहर में कुछ डेंटिस्ट, होम्योपैथ, आयुर्वेदाचार्य, टेक्नीशियन और कॉस्मेटोलॉजिस्ट बाल उगाने का दावा कर रहे हैं। बता दें कि हेयर ट्रांसप्लांट करने की पात्रता सिर्फ मैक्सिलोफेशियल सर्जन को है।

दो माह पहले प्रशासन ने ऐसे चार फर्जी क्लीनिक बंद करवाए, जो बिना योग्य डॉक्टर के हेयर और स्किन ट्रीटमेंट कर रहे थे। उनके पास ना रजिस्ट्रेशन था, ना विशेषज्ञ। दरअसल राजधानी में करीब 2000 से ज्यादा दंत चिकित्सक है, और मप्र में करीब 15 हजार डेंटिस्ट रजिस्टर्ड है। इसमें से 200 से ज्यादा लोग अपने आप को विशेषज्ञ बताकर हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। शहर में बिना स्पेशलिस्ट डॉक्टर के करीब 50 हेयर और स्किन क्लीनिक चल रहे हैं।

हर महीने 100 से ज्यादा शिकायतें मिल रही

स्टेट डेंटल काउंसिल को हर महीने 100 से ज्यादा शिकायतें मिल रही हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को फंसाया जा रहा है। कई डॉक्टर फर्जी डिग्री दिखाकर इलाज कर रहे हैं। कुछ कंपनियां तो मरीजों के घर जाकर भी हेयर ट्रीटमेंट कर रही हैं, जो डेंटल एक्ट 1948 और आचार संहिता 2014 का सीधा उल्लंघन है।

पहले ये जांच लें…

डॉक्टर एमडीएस (ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन) है या नहीं, क्लीनिक में कोई प्लास्टिक सर्जन या स्किन स्पेशलिस्ट मौजूद है या नहीं, क्लीनिक सीएमएचओ से रजिस्टर्ड है या नहीं, इमरजेंसी की स्थिति में आईसीयू और क्रिटिकल केयर सुविधा है या नहीं, डॉक्टर की डिग्री रजिस्टर्ड और मान्य है या नहीं? ​​​​​​​

…तो पंजीकरण रद्द होगा

स्टेट डेंटल काउंसिल ने कहा है कि जो डेंटिस्ट गैरकानूनी रूप से हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं, उनका पंजीकरण रद्द किया जा सकता है। बिना अनुमति के ट्रेनिंग, वर्कशॉप या कोर्स कराना भी अपराध है। गंभीर मामलों में जान का जोखिम: हैदराबाद और यूपी में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां डेंटिस्ट से ट्रांसप्लांट कराने के बाद मरीज की मौत हुई। ​​​​​​​

गलत हाथों की सर्जरी से इंफेक्शन का खतरा

सिर में इंफेक्शन व सूजन,बाल नहीं उगना या खराब होना , चेहरे की बनावट बिगड़ना, री-ट्रांसप्लांट की जरूरत। हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ ये लोग कर सकते हैं : एमडीएस इन ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन,प्लास्टिक सर्जन, स्किन स्पेशलिस्ट (जिन्होंने पीजी में हेयर ट्रांसप्लांट की पढ़ाई की हो)। ​​​​​​​

अयोग्य घोषित किया जा सकता है…

^परिषद में रजिस्टर्ड सभी दंत चिकित्सक नियमों का ईमानदारी से पालन करें। नियम तोड़ने पर उन्हें दंत रजिस्टर में बने रहने के लिए अयोग्य घोषित किया जा सकता है। भ्रामक विज्ञापन जारी कर जनता को भ्रमित न करें। सही सलाह देकर पेशे के साथ न्याय करें। -डॉ. चंद्रेश शुक्ला, अध्यक्ष, स्टेट डेंटल काउंसिल ​​​​​​​



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