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Job Termination Letter: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने विप्रो को एक पूर्व कर्मचारी को 2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया, क्योंकि टर्मिनेशन लेटर में की गई टिप्पणियों से उसकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची थी…और पढ़ें
Job Termination Letter में अब कंपनियां नहीं लिख सकती हैं ये शब्द
कर्मचारी ने नए लेटर की मांग की थी
पूर्व कर्मचारी ने अदालत में अपील की थी कि उसके टर्मिनेशन लेटर में इस्तेमाल की गई भाषा, विशेष रूप से उसके व्यवहार को “दुर्भावनापूर्ण” बताने वाली टिप्पणी, उसकी छवि और भविष्य की नौकरी की संभावनाओं को प्रभावित कर रही है. उन्होंने मांग की थी कि एक नया, निष्पक्ष और सम्मानजनक टर्मिनेशन लेटर जारी किया जाए.
कोर्ट ने माना, टिप्पणी से हो सकता है दीर्घकालिक नुकसान
बर्खास्तगी के फैसले पर कोई असर नहीं
अदालत ने यह स्पष्ट किया कि नया पत्र केवल भाषा और अपमानजनक टिप्पणी के संदर्भ में संशोधित होगा. इससे कर्मचारी की बर्खास्तगी के मूल निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. यानी, कर्मचारी की सेवा समाप्ति यथावत बनी रहेगी.
मानसिक आघात और साख को हुए नुकसान के लिए मुआवजा
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पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 वर्षों से अधिक का अनुभव. दूरदर्शन, ज़ी मीडिया और News18 के साथ काम किया है. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत दूरदर्शन दिल्ली से की, बाद में ज़ी मीडिया से जुड़े और वर्तमान में News18 Hin…और पढ़ें
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