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MP High Court News: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने एक मुस्लिम महिला की याचिका पर सख्ती दिखाई. महिला का आरोप है कि पुलिस ने उसके पति की दाढ़ी और मूंछें जबरन मुंडवा दी..
एमपी हाईकोर्ट न्यूज.
हाइलाइट्स
- मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महिला की याचिका पर सख्ती दिखाई
- महिला का आरोप, पुलिस ने पति की दाढ़ी जबरन मुंडवाई
- मानवाधिकार आयोग को जल्द निर्णय लेने का आदेश
शमीम बानो ने राज्य मानवाधिकार आयोग (MPHRC) में आवेदन देकर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी. लेकिन, लंबे समय तक आयोग द्वारा कोई कदम न उठाए जाने पर उसने उच्च न्यायालय की शरण ली. याचिका में महिला ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने और उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की भी मांग की थी.
आयोग को ये आदेश
न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य मानवाधिकार आयोग को निर्देश दिया कि वह लंबित आवेदन पर कानून के अनुसार जल्द निर्णय करें. याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता प्रशांत चौरसिया और शोएब रहमान ने पक्ष रखा था.
कौन है जुबेर? जानें पुलिस का दावा
भोपल पुलिस के अनुसार, जुबेर मौलाना एक गैंगस्टर है. जुबेर और उसके तीन गुर्गों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. उनके पास से देसी पिस्टल, चार जिंदा कारतूस और तीन छूरियां जब्त की गई थीं. इन पर आरोप था कि इन लोगों ने मंगलवारा और टीला जमालपुरा में फायरिंग और वाहनों में तोड़फोड़ की थी. यह वारदात मंगलवारा के बदमाश सदर खान से पुरानी रंजिश में अंजाम दी गई थी. पुलिस का ये भी दावा है कि 30 हजार का इनाम घोषित होने के बाद जुबेर फरार था. उस दौरान उसने पहचान छिपाने के लिए सिर मुंडवा लिया था.