सबलगढ़ न्यायालय की तृतीय व्यवहार न्यायाधीश रश्मि तिवारी ने लापता पिता को मृत घोषित करने की बच्चों की याचिका खारिज कर दी।
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मामला ग्राम एंचोली, तहसील कैलारस का है। लज्जाराम की पत्नी रामरती, बेटे देवदत्त और मंशाराम तथा बेटियां मीरा, अंगूरी और कालिंद्री ने यह याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि लज्जाराम 27 साल पहले बिना बताए घर से चले गए। वापस नहीं लौटे।
परिवार ने पिता की कुल 1.59 हेक्टेयर जमीन पर मालिकाना हक की मांग की थी। इस जमीन में पांच अलग-अलग सर्वे नंबर की भूमि शामिल थी। न्यायालय ने इस मामले में आम जनता से भी आपत्तियां मांगी थीं, लेकिन कोई आपत्ति सामने नहीं आई।
मुकदमे के दौरान एक वादी रामरती की मृत्यु हो गई। बाकी वादियों ने अपने पक्ष में मौखिक और लिखित साक्ष्य पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों की जांच के बाद न्यायाधीश ने वादियों को अपना दावा साबित करने में विफल पाया।
मध्य प्रदेश शासन की ओर से सरकारी वकील योगेश हरदैनिया ने पैरवी की। न्यायालय ने वादियों की याचिका खारिज करते हुए केस को अभिलेखागार भेजने का आदेश दिया।