CBSE स्कूलों में ‘तीसरी आंख’ से होगी निगरानी, अब हर बच्चे पर होगी नजर

CBSE स्कूलों में ‘तीसरी आंख’ से होगी निगरानी, अब हर बच्चे पर होगी नजर


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CBSE School, New Rules: सीबीएसई ने अपने स्‍कूलों में बच्‍चों की निगरानी को लेकर कुछ नए नियम बनाएं हैं इस नियम के तहत सभी स्‍कूलों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे.

CBSE new guidelines, rules for schools, cctv camera: स्‍कूलों में लगेंगे कैमरे.

हाइलाइट्स

  • CBSE ने बनाया नया नियम.
  • सीबीएसई स्‍कूलों में लगेंगे कैमरे.
  • CCTV लगाना होगा अनिवार्य.
रिपोर्ट- प्रियंका कांडपाल/रचना उपध्‍याय 

CBSE School, New Rules: सीबीएसई ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है. CBSE बोर्ड ने स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य कर दिया है ताकि हर बच्चे पर नजर रखी जा सके और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके. यह नया नियम हर स्कूल के लिए लागू होगा जो बच्चों के लिए एक सुरक्षित माहौल बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकता है.

CCTV In School: कहां-कहां लगेंगे सीसीटीवी कैमरे?

CBSE ने स्कूलों में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाई रेजोल्यूशन ऑडियो-विजुअल सीसीटीवी कैमरे लगाने का फैसला लिया है.ये कैमरे स्कूल के गेट,कक्षाएं, गलियारे, सीढ़ियां, लाइब्रेरी, लैब, कैंटीन, स्टोर रूम और खेल के मैदान जैसे हर जरूरी जगह पर लगाए जाएंगे. हालांकि बच्चों की प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए टॉयलेट और वॉशरूम को इस नियम से बाहर रखा गया है.इससे स्कूल में होने वाली हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी और किसी भी अनहोनी को समय रहते रोका जा सकेगा.

15 दिनों तक रखी जाएगी रिकॉर्डिंग

सिर्फ कैमरे लगाना ही काफी नहीं है.CBSE ने यह भी सुनिश्चित किया है कि इन कैमरों की रिकॉर्डिंग कम से कम 15 दिन तक सुरक्षित रखी जाए. इसका मतलब है कि अगर कोई घटना हो जाए तो अधिकारी उसकी जांच के लिए वीडियो फुटेज देख सकेंगे. यह कदम बच्चों की सुरक्षा को और मजबूत करेगा क्योंकि हर छोटी-बड़ी बात का रिकॉर्ड मौजूद रहेगा.स्कूल प्रबंधन को इस रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी दी गई है.

बच्चों की सुरक्षा क्यों है प्राथमिकता?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) का कहना है कि बच्चों को सिर्फ शारीरिक सुरक्षा ही नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए. स्कूल में हर टीचर, स्टाफ, और प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को एक सुरक्षित और सपोर्टिव माहौल दें. इस नियम से स्कूल में होने वाली किसी भी गलत हरकत पर लगाम लगेगी और माता-पिता भी निश्चिंत रह सकेंगे कि उनका बच्चा स्कूल में सुरक्षित है.यह नया नियम बच्चों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम है जो स्कूलों में निगरानी को मजबूत करेगा.

Dhiraj Raiअसिस्टेंट एडिटर

न्यूज़18 हिंदी (Network 18) डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर के तौर पर कार्यरत. करीब 13 वर्ष से अधिक समय से मीडिया में सक्रिय. हिन्दुस्तान, दैनिक भास्कर के प्रिंट व डिजिटल संस्करण के अलावा कई अन्य संस्थानों में कार्य…और पढ़ें

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