खंडवा रोड पर भारी माल वाहनों की आवाजाही पर रोक: श्रावण मास तक सुबह 6 से रात 9 बजे तक रहेगा प्रतिबंध, आज से लागू हुआ आदेश – Indore News

खंडवा रोड पर भारी माल वाहनों की आवाजाही पर रोक:  श्रावण मास तक सुबह 6 से रात 9 बजे तक रहेगा प्रतिबंध, आज से लागू हुआ आदेश – Indore News



खंडवा रोड पर भारी माल वाहनों की आवाजाही पर कलेक्टर आशीष सिंह ने प्रतिबंध लगा दिया है। ये प्रतिबंध सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक रहेगा। कलेक्टर ने कावड़ यात्रियों की सुविधा को देखते हुए भारी माल वाहनों की आ‌वाजाही के प्रतिबंध के समय में संशोधन किया है।

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अब इंदौर से खंडवा की ओर जाने वाले और खंडवा से इंदौर की ओर आने वाले ट्रक/भारी वाहनों की आवाजाही सुबह 6 से रात 9 बजे तक प्रतिबंधित रहेगी। यह वाहन एबी रोड होते हुए सनावद की ओर जा सकेंगे यह प्रतिबंध श्रावण मास के लिए होगा। यह प्रतिबंध केवल भारी मालवाहक वाहनों पर लागू होगा। यात्री बस, कार, जीप, दोपहिया वाहन, दूध-वाहन, एलपीजी गैस सप्लाई, पानी टैंकर, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन आदि आवश्यक सेवाओं से संबंधित वाहन प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

यह आदेश बुधवार से ही प्रभावशील हो गया है। यह प्रतिबंध आमजन और कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण संचालन हेतु लगाया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।



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