गोकुल चंद्रमा मंदिर के 15 ट्रस्टियों पर लगा जुर्माना: 35 लाख की जमीन 5 लाख में बेची; अब डेढ़ लाख से ज्यादा देने होंगे – Burhanpur (MP) News

गोकुल चंद्रमा मंदिर के 15 ट्रस्टियों पर लगा जुर्माना:  35 लाख की जमीन 5 लाख में बेची; अब डेढ़ लाख से ज्यादा देने होंगे – Burhanpur (MP) News


बुरहानपुर में गोकुल चंद्रमा मंदिर ट्रस्ट की जमीन को कम दामों में बेचने के मामले में कलेक्टर न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। मंदिर के 15 ट्रस्टियों पर 1 लाख 66 हजार 67 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ये राशि अब सरकारी खजाने में जमा होगी।

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जानकारी के अनुसार, लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने मंदिर की व्यवस्था के लिए 2 एकड़ जमीन दान की थी। मंदिर के प्रबंधक कलेक्टर होते हैं और उनके नाम से जमीन दर्ज है। ट्रस्ट ने इस जमीन को अपनी बताते हुए 31 मार्च 2013 में केवल 5 लाख रुपए में बेच दिया। जबकि उस समय इसकी वास्तविक कीमत 35 लाख 60 हजार रुपए थी।

ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में चुनौती दी नारायण दास कन्हैयालाल बजाज ने इस मामले में कलेक्टर न्यायालय में केस दायर किया था। पहले एसडीएम ने जमीन बेचना अवैध बताया था। इसके बाद ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को फिर से जांच के आदेश दिए।

ट्रस्ट को जमीन बेचने का नहीं था अधिकार 16 जनवरी 2024 को न्यायालय ने कलेक्टर को सघन जांच करने और आवेदक की शिकायत सुनने के आदेश दिए। 29 जनवरी 2024 को मुकदमा शुरू हुआ। जांच के बाद कलेक्टर ने निर्णय दिया कि ये अवैध विक्रय है। यह ट्रस्ट की संपत्ति नहीं थी बल्कि गोकुल चंद्रमा मंदिर भगवान को समर्पित थी। ट्रस्ट को जमीन बेचने का अधिकार नहीं था।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए नारायण दास कन्हैयालाल बजाज।

1 लाख 41 हजार रुपए का ब्याज भी शामिल आदेश में 23 लाख 50 हजार रुपए की जमीन की कीमत वापस मांगते हुए 1 लाख 41 हजार रुपए का ब्याज भी शामिल किया गया है। ब्याज की गणना 6 प्रतिशत से की गई है, लेकिन 14 साल 3 महीने के बजाय सिर्फ एक साल की गणना जोड़ी गई है।

15 लोगों को प्रस्ताव रखकर जमीन बेची गई थी ट्रस्ट की ओर से अधिवक्ता आदित्य शर्मा ने कहा कि वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं और अपील करेंगे। ट्रस्ट का दावा था कि 15 लोगों को प्रस्ताव रखकर जमीन बेची गई थी, लेकिन वे न्यायालय में प्रस्ताव का मूल दस्तावेज, प्रोसेडिंग रजिस्टर या सौदा चिट्ठी प्रस्तुत नहीं कर सके।



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