आर्मी से रिटायर्ड है आरोपी रामाधार तिवारी।
सागर के ग्राम लालेपुर में हुए डबल मर्डर मामले में अदालत ने मंगलवार को फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत सक्सेना की कोर्ट ने आरोपी और आर्मी से रिटायर्ड जवान रामाधार तिवारी को दोहरे आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। फैसला सुनने के बाद आरोप
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पैत्रिक जमीन विवाद से हत्या
अभियोजन के अनुसार, रामाधार तिवारी का अपने भाई राममिलन से पैत्रिक जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। 1 सितंबर 2023 की सुबह करीब 11 बजे यह विवाद खूनी झगड़े में बदल गया। आरोपी ने पहले भाई राममिलन को गोली मार दी। इसके बाद भतीजे अजय को भी गोली मारी, जिससे दोनों की मौके पर मौत हो गई।
बेटी भी हुई थी घायल
वारदात के समय आरोपी की बेटी वर्षा बीचबचाव करने पहुंची तो रामाधार ने उसे भी गोली मार दी। वर्षा गंभीर रूप से घायल हो गई थी। घटना के बाद आरोपी कार से भाग गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से लाइसेंसी पिस्टल बरामद की थी।
27 लोगों की गवाही, कोर्ट ने दोषी माना
विशेष लोक अभियोजक सौरभ डिम्हा ने बताया कि मामले की जांच के बाद पुलिस ने चालान कोर्ट में पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 27 गवाहों की गवाही कराई और सभी साक्ष्य अदालत में पेश किए। साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने रामाधार तिवारी को दोषी मानते हुए दोहरा आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।