मप्र सहित 17 राज्यों में लागू हुई नई व्यवस्था, लोन प्रदाता बैंक या कंपनी सीधे हाइपोथिकेशन हटा देगी
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जिन भी लोगों ने ईएमआई (लोन) पर वाहन खरीदे हैं, ऐसे लोगों के लिए अच्छी खबर हैं। लोन पूरा होने के बाद अब वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड पर से हाइपोथिकेशन हटवाने के लिए उन्हें अब आरटीओ नहीं जाना होगा। ना फार्म भरना होगा ना कोई औपचारिकताएं करना होंगी। जिस भी बैंक या कंपनी से उन्होंने लोन पर वाहन खरीदा था, वह सीधे वाहन पोर्टल से हाइपोथिकेशन हटा देगी।
इसके बाद ई-रजिस्ट्रेशन कार्ड एम परिवहन, डिजी लॉकर पर उपलब्ध रहेगा, इसे डाउनलोड कर सकेंगे। फिजिकल रजिस्ट्रेशन कार्ड के लिए परिवहन विभाग में डुप्लीकेट के लिए आवेदन करना होगा। इस पूरी प्रक्रिया के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन पोर्टल पर हाइपोथिकेशन हटाने के अधिकार बैंकों और फाइनेंस कंपनियों को दे दिए हैं। इससे सबसे ज्यादा फायदा वाहन मालिक को होगा और उन्हें एनओसी लेकर आरटीओ में जमा करने से लेकर अन्य प्रक्रिया नहीं करना होगी।
परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार नई व्यवस्था मप्र के साथ छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम, दिल्ली सहित देश के 17 राज्यों में शुरू हो गई है। आने वाले समय में देशभर में यह प्रक्रिया लागू होगी, जिससे वाहन चालकों का समय बचेगा।
अब तक यह थी प्रक्रिया
- लोन पूरा होने के बाद लोन प्रदाता से एनओसी (नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट) लेना पड़ती थी।
- आरटीओ में फॉर्म 35, पुराना रजिस्ट्रेशन कार्ड व एनओसी जमा करना होती थी।
- नया रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी होता था, उसके बाद ही वाहन चालक वाहन बेच पाते थे।
जिनके वाहन सीज हुए, उन्हें परेशानी
ईएमआई जमा नहीं करने पर जिनके वाहन सीज होंगे, उन्हें परेशानी आएगी। कंपनी सीधे हाइपोथिकेशन हटा वाहन बेच सकती है। आरटीओ में उनके पास एक मौका रहता था।
इंदौर में वाहन मालिकों के पास आने लगे हाइपोथिकेशन हटने के मैसेज
इंदौर में कई लोगों को हाइपोथिकेशन खत्म होने के मैसेज भी आना शुरू हो गए। जिन लोगों ने आरटीओ में आवेदन नहीं किया था, वे भी खुश हैं। कई लोगों ने बैंक की एनओसी के साथ फाइलें इंदौर आरटीओ में जमा की थीं। जब यह जानकारी लगी तो कई लोगों ने अपनी फाइलें भी वापस लेना शुरू कर दी। आरटीओ प्रदीप शर्मा ने कहा हाइपोथिकेशन ऑनलाइन हटाए जाना शुरू हो गए हैं।