देवास के जिला अभिभाषक संघ ने न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में कार्रवाई की मांग की है। संघ ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में आवेदन दिया है। मामला 14 अगस्त 2025 का है। शक्ति सिंह तोमर नाम के व्यक्ति ने अपनी फेसबुक आईडी से सुप्री
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जिला अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक वर्मा के नेतृत्व में वकीलों ने इस मामले की शिकायत पहले थाने और पुलिस अधीक्षक से की। पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज न करने पर अब सीजेएम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
वकीलों के अनुसार यह कृत्य भारतीय न्याय संहिता की धारा 353(2), 224, 152, 132, 296, 351 और आईटी एक्ट की धारा 66-ए व 67 के तहत अपराध है। इस पर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। अभिभाषक संघ ने न्यायालय से आरोपी के खिलाफ तत्काल एफआईआर दर्ज करने और जांच के बाद चार्जशीट पेश करने के निर्देश देने की मांग की है।