पहले से शादीशुदा पुरुष के साथ रह सकती है महिला, HC ने क्यों कहा ऐसा

पहले से शादीशुदा पुरुष के साथ रह सकती है महिला, HC ने क्यों कहा ऐसा


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Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान अहम फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि महिला अपनी मर्जी से किसी शादीशुदा मर्द के साथ रह सकती है. ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी महिला को पहले से विवा…और पढ़ें

पहले से शादीशुदा पुरुष के साथ रह सकती है महिला, HC ने क्यों कहा ऐसाहाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला,
जबलपुर. मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान फैसला सुनाया. अदालत ने कहा कि महिला को पहले से शादीशुदा पुरुष के साथ रहने से कानून नहीं रोक सकता. महिला बालिग है तो उसे अपनी पसंद के पुरुष के साथ रहने का फैसला लेने का अधिकार है. ऐसा कोई कानून नहीं है जो किसी बालिग महिला को पहले से शादीशुदा पुरुष के साथ रहने से रोकता हो. दरअसल, एक महिला की हिरासत के लिए दायर ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने ये टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा कि महिला पुरुष के साथ सहमति से रह रही है तो उसे रिहा कर दिया जाए.

दरअसल, एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कोई भी कानून किसी महिला को विवाहित पुरुष के साथ रहने से रोक नहीं सकता. अगर कोई महिला शादी करती है, तो केवल पहली पत्नी ही दूसरी शादी का मामला दर्ज करा सकती है.

जानें क्या है पूरा मामला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 18 साल से अधिक उम्र की एक महिला की हिरासत के लिए दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि महिला एक शादीशुदा शख्स के साथ चली गई थी, जबकि उसे अपने माता-पिता के साथ रहना चाहिए था. सुनवाई के दौरान वकील ने कोर्ट को बताया कि जिस व्यक्ति के साथ महिला रहना चाहती है, उसने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया है.

Preeti George

Preeti George is lead content writer at hindi.news18.com having experience of more than 5 years in digital media. After completing her masters from Kushabhau Thakre Journalism university, she worked in various …और पढ़ें

Preeti George is lead content writer at hindi.news18.com having experience of more than 5 years in digital media. After completing her masters from Kushabhau Thakre Journalism university, she worked in various … और पढ़ें

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