पेट्रोल पंपों पर बिना हेलमेट नहीं दिया जाता।
नरसिंहपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने जिले में नया नियम लागू किया है। कलेक्टर शीतला पटले ने आदेश जारी कर कहा कि दोपहिया चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल और सीएनजी नहीं मिलेगी। यह आदेश 18 अगस्त 2025 को पत्र क्रमांक 7200/ADM/2025 के जरिए भारतीय ना
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जागरूकता के बावजूद ढिलाई
जागरूकता अभियान चलने के बावजूद लोग हेलमेट नहीं पहन रहे थे। इससे चालक और पीछे बैठने वाले की सुरक्षा खतरे में थी। इसी वजह से प्रशासन ने यह सख्त नियम लागू किया।
हालांकि, नियम लागू तो हो गया, लेकिन पेट्रोल पंपों पर इसका पालन सही से नहीं हो रहा। कई पंप संचालक 10 से 20 रुपए में हेलमेट किराए पर देने लगे हैं। कुछ ने स्थायी तौर पर हेलमेट रख दिए हैं ताकि उनकी बिक्री प्रभावित न हो।
नियम मानने वालों को नुकसान
जो पंप संचालक आदेश का पालन कर रहे हैं, उनके यहां ग्राहकों की संख्या घट गई है। वहीं नियम तोड़ने वाले पंपों पर बिक्री बढ़ रही है। निजी कंपनियों के फ्यूल स्टेशन सबसे ज्यादा नियम तोड़ रहे हैं। वे बिना हेलमेट भी पेट्रोल दे रहे हैं।
एक पंप संचालक ने बताया कि हमारे यहां ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल के सबसे अधिक ग्राहक मजदूर और किसान हैं, मजदूर जहां हेलमेट नहीं खरीद पाते हैं। वही किसान खेत तक जाने के लिए कई बार हेलमेट लगाकर नहीं आ पाता जिससे पेट्रोल देने में हम भी असमर्थ हैं। नियम सबके लिए हैं लेकिन कई जगह पालन नहीं कराया जा रहा।
नियम लागू करने के पीछे प्रशासन का मकसद सड़क सुरक्षा बढ़ाना था, लेकिन सख्ती और निगरानी के अभाव में यह आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित रह गया है। अब प्रशासन को सख्ती से इसकी निगरानी करनी होगी।