उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में VIP एंट्री पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आम श्रद्धालु गर्भगृह से दूर रहेंगे

उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में VIP एंट्री पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, आम श्रद्धालु गर्भगृह से दूर रहेंगे


Last Updated:

Mahakaleshwar Temple Row : उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आम श्रद्धालुओं की गर्भगृह में एंट्री पर रोक और वीआईपी प्रवेश को लेकर दायर याचिका पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उज्जैन कलेक्ट…और पढ़ें

महाकाल मंदिर में VIP एंट्री पर HC का फैसला, आम श्रद्धालु गर्भगृह से दूर रहेंगेउज्‍जैन के महाकालेश्‍वर मंदिर में वीआईपी एंट्री मामले पर हाईकोर्ट का फैसला आया है.
इंदौर. उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के गर्भगृह में आम श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक और नेताओं व वीआईपी को विशेष अनुमति देने के मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने उज्जैन कलेक्टर के आदेश को सही मानते हुए यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है. यानी आम भक्तों को गर्भगृह में अभी प्रवेश नहीं मिलेगा और निर्णय लेने का अधिकार कलेक्टर के पास ही रहेगा. पिछले डेढ़ साल से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में आम भक्तों का प्रवेश बंद है. इस दौरान नेताओं, अधिकारियों और अन्य वीआईपी को गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति मिलती रही.

इसी तथाकथित “वीआईपी कल्चर” को चुनौती देते हुए इंदौर निवासी दर्पण अवस्थी ने वकील चर्चित शास्त्री के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की. याचिकाकर्ता ने कहा कि देशभर से लाखों भक्त उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें केवल बाहर से ही दर्शन करना पड़ता है. वहीं प्रभावशाली लोग और उनके परिजन सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा-अर्चना कर पाते हैं. इसे आम भक्तों की भावनाओं के साथ अन्याय बताया गया.

पुजारी महासंघ का समर्थन
अखिल भारतीय पुजारी महासंघ ने भी याचिका का समर्थन किया और कोर्ट से कहा कि गर्भगृह दर्शन के लिए नीति बनाई जाए. महासंघ ने सुझाव दिया कि चाहे शुल्क निर्धारित किया जाए या समय, लेकिन आम भक्तों को भी बाबा महाकाल के समीप जाने का अवसर मिलना चाहिए.

हाईकोर्ट का फैसला
सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने कलेक्टर के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन ही तय करेंगे कि गर्भगृह में किसे प्रवेश की अनुमति होगी. अदालत ने यह भी साफ किया कि फिलहाल की व्यवस्था बनी रहेगी. इसका अर्थ है कि आम श्रद्धालु अभी गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर पाएंगे. कोर्ट के इस आदेश से आम भक्तों की निराशा जरूर बढ़ी है, लेकिन वीआईपी प्रवेश पर रोक की मांग अभी भी जीवित है. उम्मीद है कि आगे मंदिर ट्रस्ट या प्रशासन इस पर नई नीति बना सकता है, जिससे विवाद सुलझ सके.

Sumit verma

सुमित वर्मा, News18 में 4 सालों से एसोसिएट एडीटर पद पर कार्यरत हैं. बीते 3 दशकों से सक्रिय पत्रकारिता में अपनी अलग पहचान रखते हैं. देश के नामचीन मीडिया संस्‍थानों में सजग जिम्‍मेदार पदों पर काम करने का अनुभव. प…और पढ़ें

सुमित वर्मा, News18 में 4 सालों से एसोसिएट एडीटर पद पर कार्यरत हैं. बीते 3 दशकों से सक्रिय पत्रकारिता में अपनी अलग पहचान रखते हैं. देश के नामचीन मीडिया संस्‍थानों में सजग जिम्‍मेदार पदों पर काम करने का अनुभव. प… और पढ़ें

न्यूज़18 हिंदी को गूगल पर अपने पसंदीदा समाचार स्रोत के रूप में जोड़ने के लिए यहां क्लिक करें।
homemadhya-pradesh

महाकाल मंदिर में VIP एंट्री पर HC का फैसला, आम श्रद्धालु गर्भगृह से दूर रहेंगे



Source link