जॉली LLB 3 फिल्म पर संकट के बादल, ये गाना बना वजह, जज को कहा ‘मामू’

जॉली LLB 3 फिल्म पर संकट के बादल, ये गाना बना वजह, जज को कहा ‘मामू’


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Jolly LLB 3 Film: एडवोकेट प्रमोद सिंह तोमर ने लोकल 18 से कहा कि जॉली एलएलबी 3 फिल्म में जज के लिए मामू जैसे शब्द का उपयोग किया गया है. इतना ही नहीं, कोर्ट में बैंड और गाउन पहनकर डांस करना आपत्तिजनक है. उन्होंने…और पढ़ें

जबलपुर. जॉली एलएलबी 3 फिल्म रिलीज होने से पहले संकट में आ गई है. दरअसल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में फिल्म को लेकर याचिका दायर की गई है. फिल्म का एक गाना इसकी वजह बना है. ‘फिक्र न कर, तेरा भाई वकील है…’ गाने में फिल्म के अभिनेता अक्षय कुमार और अरशद वारसी गले में बैंड और गाउन पहनकर कोर्ट रूम में डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. जज को मामू कहकर संबोधित किया गया है. इसको लेकर मध्य प्रदेश के जबलपुर निवासी एडवोकेट प्रांजल तिवारी की ओर से याचिका दायर की गई है, जिसकी पैरवी एडवोकेट प्रमोद सिंह तोमर और आरजू अली करेंगे. याचिकाकर्ता का कहना है वकील की ड्रेस में कोर्ट रूम में लड़कियों के साथ इस तरह से डांस करना जज और वकील दोनों का ही अपमान है. लिहाजा अब 9 सितंबर को याचिका की सुनवाई होगी.

गौरतलब है कि जॉली एलएलबी 3 फिल्म 19 सितंबर को रिलीज होने जा रही है. फिल्म इससे पहले ही विवाद में घिर चुकी है. याचिका में राज्य शासन, प्रमुख सचिव गृह विभाग, सचिव सूचना एवं प्रसारण भारत सरकार नई दिल्ली और अध्यक्ष सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को पक्षकार बनाते हुए फिल्म के गाने पर आपत्ति दर्ज कराई गई है.

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जज के लिए ‘मामू’ जैसे शब्दों का उपयोग
एडवोकेट प्रमोद सिंह तोमर ने कहा कि फिल्म में जज के लिए मामू जैसे शब्द का उपयोग किया गया है. इतना ही नहीं, बैंड और गाउन पहनकर डांस करना आपत्तिजनक है. उन्होंने फिल्म से गाने को हटाने की मांग की है, जिससे कि न्यायपालिका की जो छवि है, वह जनता के मन में स्वच्छ बनी रहे. वकील और जज की छवि धूमिल न हो. बहरहाल अब 9 सितंबर को चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच सुनवाई करेगी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिल्म को राहत
जॉली एलएलबी 3 फिल्म को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने फिल्म के गाने ‘फिक्र न कर, तेरा भाई वकील है…’ को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया. इसमें दावा किया गया था कि गाना न्यायपालिका और कानूनी पेशे का अपमान करता है. याचिकाकर्ता ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी. जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उन्हें गाने के बोल या फिल्म के टीजर और ट्रेलर में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं मिला, जो वकीलों के असली पेशे में हस्तक्षेप करता हो, इसलिए कोर्ट ने बिना कोई लागत लगाए याचिका खारिज कर दी.

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