लोक अदालत को लेकर महापौर ने बैठक भी ली।
इंदौर में मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने सोमवार को राजस्व विभाग की अहम बैठक ली और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता समय पर संपत्ति कर चुकाए तो विकास कामों में तेजी आती है। कई लोग समय पर कर नहीं भर पाते, जिस पर सरचार्ज लगता है। ऐसे में 1
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उन्होंने शहर के जागरूक करदाताओं से अपील की है कि वह अपने बकाया करों का नेशनल लोक अदालत के दौरान भुगतान कर सरचार्ज छूट में लाभ प्राप्त करें। इस दौरान लोक अदालत में 50 करोड़ का लक्ष्य दिया गया। उन्होंने कहा कि राजस्व वसूली काम में लगे सहायक राजस्व अधिकारी राजस्व वसूली काम में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके चलते उन्होंने इस साल 20% से ज्यादा की राजस्व वसूली करने का लक्ष्य दिया है। वसूली के दौरान कई बार ऐसा होता है कि संपत्ति कर और जलकर की डबल एंट्री और गलत डाटा होने संबंधित आवेदनों के समय पर निराकरण नहीं होने से वसूली काम प्रभावित होता है।
जानिए सरचार्ज में कैसे 100% तक तक मिलेगी छूट
- संपति के ऐसे प्रकरण जिनमें कर तथा सरचार्ज की राशि 50 हजार रु. तक बकाया है उन्हें 100% तक छूट मिलेगी।
- संपति कर के ऐसे प्रकरण जिनमें सरचार्ज की राशि 50 हजार रु. से ज्यादा और 1 लाख रु. तक बकाया है उनमें 50% तक छूट दी जाएगी।
- संपति कर के ऐसे प्रकरणों जिनमें कर और सरचार्ज की राशि 1 लाख रु. तक बताया है उसमें सरचार्ज में 25% तक की छूट दी जाएग।
- जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और सरचार्ज की राशि 10 हजार रु. तक बकाया होने पर 100% तक की छूट दी जाएगी।
- जलकर के ऐसे प्रकरण जिनमें कर और सरचार्ज की राशि 10 हजार रु. से ज्यादा और 50 हजार रु. तक बकाया है उनमें 75% की छूट दी जाएगी।
- जलकर के ऐसे प्रकरण में जिनमें कर और सरचार्ज की राशि 50 हजार रु. से ज्यादा बकाया है उनमें सरचार्ज की राशि 50 हजार से ज्यादा बकाया है उनमें 50% छूट दी जाएगी।
मेयर ने निगम मुख्यालय व झोनल कार्यालयों पर आयोजित नेशनल लोक अदालत का लाभ लेने हेतु संपति कर और जलकर दाताओ से अपील की है कि वे 13 सितंबर को आोजित इस नेशनल लोक अदालत में आकर छूट का लाभ लेकर शहर के विकास में सहयोग प्रदान करें। इस दिन सभी 22 जोनल कार्यालयों, रजिस्ट्रर कार्यालय और निगम मुख्यालय स्थित राजस्व विभाग में राजस्व राशि संग्रहण के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे।