बड़वानी में चोरी के आरोपी को 5-5 साल की सजा: 10 महीने पहले दो घरों से गहने और नगदी चुराई थी – Barwani News

बड़वानी में चोरी के आरोपी को 5-5 साल की सजा:  10 महीने पहले दो घरों से गहने और नगदी चुराई थी – Barwani News



आरोपी रुमालसिंह झाबुआ के राणापुर में सारमाली गांव का रहने वाला है।

बड़वानी में चोरी के दो अलग-अलग मामलों में आरोपी रहे रुमालसिंह पिता अमरसिंह मेड़ा को पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है। साथ ही दस-दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। कोर्ट ने ये फैसला 15 सितंबर को सुनाया है। आरोपी रुमालसिंह झाबुआ के राणापुर में सारम

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थाना प्रभारी दिनेश सिंह कुशवाह ने बुधवार रात 8 बजे बताया कि पहला मामला 6 अक्टूबर 2024 का है। सुनील पिता नारायण जाधव निवासी बालाजी रेसीडेंसी कॉलोनी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बदमाश उनके घर का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और अलमारी से सोने का मंगलसूत्र, पांचाली, चांदी की पायजब, सोने की चूड़ी और 20 हजार रुपए नकद चुरा ले गए।

दूसरा मामला 8 अक्टूबर 2024 का है। रविन पिता बट्टू सिंह सोलंकी निवासी विनायक विहार कॉलोनी ने बताया था कि चोरों ने उनके घर का ताला तोड़कर अलमारी से सोने-चांदी के जेवरात और 70 हजार रुपए नकद चुरा लिए थे।



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