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Jabalpur High Court News: मामला भूमि अधिग्रहण कार्यालय में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर से जुड़ा है. हाईकोर्ट ने माना कि सेशन जज ने आरोपी को लाभ पहुंचाया…
Jabalpur News: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने शिवपुरी के प्रथम एडिशनल सेशन जज विवेक शर्मा के खिलाफ गंभीर आरोपों के तहत विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई का आदेश दिया है. यह मामला शिवपुरी जिले में 5 करोड़ 10 लाख रुपये के गबन से जुड़ा है, जिसमें जज पर आरोपी को अनुचित लाभ पहुंचाने का आरोप है. हाईकोर्ट की जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की पीठ ने सेशन जज द्वारा गंभीर धाराओं को नजरअंदाज करने और केवल हल्की धारा लागू करने को गंभीर लापरवाही माना.
प्रति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को भेजें
हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि यह कदम जानबूझकर उठाया गया ताकि आरोपी को जमानत का अनुचित लाभ मिल सके. हाईकोर्ट ने परिहार की जमानत याचिका खारिज कर दी और मामले की प्रति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस) को भेजने का आदेश दिया, ताकि चीफ जस्टिस के समक्ष सेशन जज के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति ली जाए. कोर्ट ने कहा कि यह मामला सार्वजनिक धन के दुरुपयोग और न्यायिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता से जुड़ा है. इस फैसले ने शिवपुरी से लेकर जबलपुर तक हलचल मचा दी है. जांच के परिणाम और अगली कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं.
एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय. प्रिंट मीडिया से शुरुआत. साल 2023 से न्यूज 18 हिंदी के साथ डिजिटल सफर की शुरुआत. न्यूज 18 के पहले दैनिक जागरण, अमर उजाला में रिपोर्टिंग और डेस्क पर कार्य का अनुभव. म…और पढ़ें
एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय. प्रिंट मीडिया से शुरुआत. साल 2023 से न्यूज 18 हिंदी के साथ डिजिटल सफर की शुरुआत. न्यूज 18 के पहले दैनिक जागरण, अमर उजाला में रिपोर्टिंग और डेस्क पर कार्य का अनुभव. म… और पढ़ें