शाजापुर में हत्या के दोषी को उम्रकैद: सहयोगी को 3 साल की सजा, वारदात के बाद टिल्लर नदी में फेंका था शव – shajapur (MP) News

शाजापुर में हत्या के दोषी को उम्रकैद:  सहयोगी को 3 साल की सजा, वारदात के बाद टिल्लर नदी में फेंका था शव – shajapur (MP) News


शाजापुर की विशेष अदालत ने हत्या के एक मामले में मुख्य आरोपी गोपाल सिंह राजपूत को आजीवन कारावास और शव को ठिकाने लगाने में मदद करने वाले उसके सहयोगी अम्बाराम को भी तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला मंगलवार को सुनाया गया।

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घटना 26 जुलाई 2023 की है। उस दिन जीवन सूर्यवंशी (निवासी वीरागांव) रात 8 बजे खाना खाकर घर से निकले, लेकिन वापस नहीं लौटे। उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट मोहन बड़ोदिया थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने जांच शुरू की तो मोबाइल लोकेशन और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पता चला कि गोपाल सिंह राजपूत ने जीवन की हत्या कर दी थी और सबूत मिटाने के लिए उसके शव को टिल्लर नदी में फेंक दिया था। इस अपराध में अम्बाराम ने गोपाल की मदद की थी।

इन धाराओं के तहत हुई सजा

कोर्ट ने आरोपी गोपाल सिंह राजपूत को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 (हत्या) के तहत आजीवन कारावास और ₹1000 का जुर्माना, धारा 201 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और ₹1000 का जुर्माना और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3 (2) (वी) के तहत आजीवन कारावास और ₹1000 का जुर्माना लगाया है।

वहीं आरोपी अम्बाराम को IPC की धारा 201 सहपठित धारा 34 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और ₹1000 का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी रमेश सोलंकी ने पैरवी की। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य और तर्कों से सहमत होकर यह फैसला सुनाया।



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