बुरहानपुर के शाह बाजार में एक सूने घर से 14 लाख रुपए के जेवर और डायमंड चोरी के मामले में जेएमएफसी कोर्ट ने एक आरोपी को तीन साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना सुनाया है। यह फैसला सिर्फ 6 महीने में सुनाया गया। केस को ‘सिलेक्टेड केसेस’ की श्रेणी में
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यह था पूरा मामला
8 मार्च 2025 को ऋषिराज गुजराती निवासी नया मोहल्ला, शाह बाजार ने पुलिस में शिकायत की थी कि 7 मार्च की रात उनकी बहन राजरानी मेहता के घर पांडुमल चौराहा में अज्ञात व्यक्ति ने ताला तोड़कर सोने, चांदी और डायमंड के जेवरात चोरी कर लिए। चोरी का कुल माल लगभग 14 लाख रुपए का था।
शिकायत पर शिकारपुरा थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। 16 मार्च 2025 को पुलिस ने आरोपी नदीम पिता रईस खान (22) निवासी शांति नगर, भिवंडी (महाराष्ट्र), हाल निवासी नया मोहल्ला बुरहानपुर को गिरफ्तार किया और चोरी का माल बरामद किया।
कोर्ट ने सुनाया यह फैसला
11 जून 2025 को जेएमएफसी न्यायालय बुरहानपुर में आरोपी के खिलाफ चालान पेश किया गया। इसके बाद 1 अक्टूबर 2025 को न्यायिक मजिस्ट्रेट राजू पंद्रे की अदालत ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को
- धारा 305A बीएनएस में 3 साल की सजा
- धारा 331(4) बीएनएस में 3 साल सश्रम कारावास
- कुल 10 हजार रुपए का अर्थदंड की सजा सुनाई।
इनकी भूमिका रही अहम
मामले की विवेचना थाना प्रभारी कमल पंवार ने की और सरकारी पक्ष से पैरवी एडीओपी अनिल सिंह बघेल ने की।