मध्यप्रदेश की रिपोर्ट…कोल्ड्रिफ कफ सिरप में 46.2% डायएथिलिन ग्लायकॉल: ​​​​​​​नेक्स्ट्रो-डीएस और मेफटॉल पी सिरप की रिपोर्ट ओके; तमिलनाडु की रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ में था 48.6% DEG – Bhopal News

मध्यप्रदेश की रिपोर्ट…कोल्ड्रिफ कफ सिरप में 46.2% डायएथिलिन ग्लायकॉल:  ​​​​​​​नेक्स्ट्रो-डीएस और मेफटॉल पी सिरप की रिपोर्ट ओके; तमिलनाडु की रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ में था 48.6% DEG – Bhopal News


छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेल होने से 11 बच्चों की मौत के मामले में मध्यप्रदेश की सरकारी रिपोर्ट शनिवार रात को आ गई है। इसमें सिरप कोल्ड्रिफ (Coldrif) में 46.2% डायएथिलिन ग्लायकॉल (DEG) का पुष्टि हुई है। जबकि, तमिलनाडु से आई रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ सिरप

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वहीं, दो अन्य सिरप नेक्स्ट्रो-डीएस (Nextro-DS) और मेफटॉल पी सिरप की रिपोर्ट ‘ओके’ आई है। यह दोनों स्टैंडर्ड क्वालिटी के कफ सिरप करार दिए गए हैं। बता दें कि कुल 19 दवाओं के सैंपल लिए गए थे। जिसमें से 12 की रिपोर्ट अब तक सामने आई हैं। वहीं, अभी 7 दवाओं की रिपोर्ट आनी बाकी है।

ड्रग कंट्रोलर दिनेश कुमार मौर्य ने कहा कि

जैसे ही सूचना मिली, अलग-अलग एजेंसियों ने सैंपल की जांच शुरू कर दी। तमिलनाडु से आई रिपोर्ट में कोल्ड्रिफ सिरप में डायएथिलिन ग्लायकॉल की भारी मात्रा पाई गई। हमारी रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। हम हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर के संपर्क में हैं।

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गाइडलाइन 0.1%, लेकिन मिला 48.6% जहरीला केमिकल मध्यप्रदेश एफडीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि गाइडलाइन के अनुसार कफ सिरप में अधिकतम 0.1 प्रतिशत डायएथिलिन ग्लायकॉल की मौजूदगी स्वीकार्य है। लेकिन जांच में सामने आया कि कोल्ड्रिफ सिरप में यह मात्रा 48.6 प्रतिशत थी। यह बेहद घातक और जानलेवा स्तर है, जिससे किडनी फेल और ब्रेन डैमेज जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं।

हिमाचल सरकार ने रोका प्रोडक्शन हिमाचल प्रदेश के ड्रग कंट्रोलर मनीष कपूर ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार से पत्र मिलने के बाद हमने जांच शुरू कर दी है। एहतियातन नेक्स्ट्रो-डीएस सिरप के प्रोडक्शन पर रोक लगा दी गई है। जिन बैचों की सप्लाई मध्यप्रदेश में हुई, उनके सैंपल की जांच की गई है। साथ ही सप्लाई चेन को भी ट्रैक किया जा रहा है। जिससे इस सिरप के स्टॉक पर हमारी नजर रहे। कंपनी को कहा गया है कि वह बिक्री तत्काल रोके और अपने डीलर्स तक सूचना पहुंचाए। अब मध्यप्रदेश की सरकारी रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेंगे।

डिफ्रॉस्ट सिरप बाजार से वापस बुलाई इंदौर में बनी डिफ्रॉस्ट सिरप को बाजार से वापस बुलाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इंदौर की आर्क फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के खिलाफ कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर डिफ्रॉस्ट सिरप बैच नं. 11198 को बाजार से रिकॉल करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, औषधि महानियंत्रक (भारत सरकार) और संबंधित राज्यों हिमाचल प्रदेश एवं तमिलनाडु के औषधि नियंत्रकों को पत्र लिखकर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।



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