नरसिंहपुर जिले में गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा के साथ 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।
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विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट नीतिराज सिंह सिसोदिया की कोर्ट ने आरोपी रामप्रसाद (45), सोहन सिंह (45) और अर्जुन पटेल (33) को दोषी ठहराया। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में दोषियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
यह था पूरा मामला
घटना 10 अक्टूबर 2023 की है। गोटेगांव थाने में पदस्थ उपनिरीक्षक दिलीप सिंह को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी रामप्रसाद, अर्जुन और सोहन अवैध रूप से गांजा का व्यापार कर रहे हैं और बिना नंबर की बाइक से रेलवे स्टेशन गोटेगांव से जमुनिया गांव की ओर जा रहे हैं।
सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए पुलिस दल ने जमुनिया रोड पर भूलन माता मंदिर के आगे तीनों आरोपियों को घेराबंदी कर पकड़ा। तलाशी में तीनों के बैग से खाकी रंग की पॉलिथिन में रखा कुल 10 किलो गांजा बरामद हुआ। रामप्रसाद के पास से 4 किलो, जबकि अर्जुन और सोहन के पास से 3-3 किलो गांजा जब्त किया गया था।
पुलिस ने गांजा और बाइक जब्त कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। जब्त सामग्री को एफएसएल सागर भेजा गया, जहां जांच रिपोर्ट में बरामद पदार्थ को गांजा होना प्रमाणित हुआ। अभियोजन पक्ष ने सुनवाई के दौरान 10 गवाहों का परीक्षण कराया, जिनके साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर न्यायालय ने तीनों को कठोर सजा सुनाई।