बालाघाट में दीपावली पर अस्थायी पटाखा दुकानों के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। एसडीएम गोपाल सोनी ने चेतावनी दी है कि बिना लाइसेंस के दुकान चलाने पर उसे सीज कर सभी पटाखे जब्त कर लिए जाएंगे। दुकानदारों को लाइसेंस और पहचान पत्र दुकान के सामने प्रदर्
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यह सख्ती पिछले वर्षों में सामने आई उन शिकायतों के बाद बरती जा रही है, जिनमें बड़े पटाखा विक्रेता अपने कर्मचारियों के नाम पर लाइसेंस बनवाकर उन्हें किराए पर देते थे।
अधिकारियों ने पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया
शुक्रवार देर शाम एसडीएम गोपाल सोनी, सीएसपी वैशालीसिंह कराहलिया और थाना प्रभारी विजय राजपूत ने नगर के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में लगी 55 पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान राजस्व और पुलिस का अमला भी मौजूद था।
निरीक्षण के दौरान सुरक्षा मानकों में खामियां पाई गईं। दुकानों के बीच निर्धारित तीन मीटर की दूरी नहीं होने पर एसडीएम ने नाराजगी व्यक्त की और तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए।
बिना लाइसेंस के दुकान चलाने पर होगी कार्रवाई
एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि अस्थायी पटाखा लाइसेंस जिन नियमों के तहत जारी किए गए हैं, उनका पालन करना लाइसेंसधारक की जिम्मेदारी है। बिना लाइसेंस के पटाखा बेचने पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी 55 लाइसेंसधारी दुकानदारों को सुरक्षा मानकों का पालन करने की हिदायत दी है। जहां भी सुरक्षा में कमी मिली है, वहां तत्काल सुधार करने को कहा गया है।

प्रशासन की टीम लगातार दुकानों की जांच करेगी और लापरवाही पाए जाने पर कार्रवाई की जाएगी। दुकानों के बीच गैप बनाने के निर्देश भी दिए गए हैं।