मध्यप्रदेश के करीब साढ़े सात लाख कर्मचारियों को जहां महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी का इंतजार है, वहीं राज्य सरकार ने न्यायिक सेवा के अधिकारियों को राहत दी है। सरकार ने उनका केंद्र के समान 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अब
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विधि विभाग ने जारी किए आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग ने एमपी हाईकोर्ट जबलपुर के रजिस्ट्रार जनरल को भेजे निर्देश में कहा है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने 1 जुलाई 2025 से 3% बढ़ा महंगाई भत्ता स्वीकृत किया है। इसके तहत मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा (वेतन, पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का पुनरीक्षण) नियम 2022 के नियम-9 के अंतर्गत यह बढ़ोतरी न्यायिक सेवा अधिकारियों पर भी लागू होगी।
अब 55 से बढ़कर 58 प्रतिशत डीए मिलेगा
राज्य शासन ने आदेश जारी कर कहा है कि 1 जुलाई 2025 से न्यायिक सेवा के सदस्यों को मूल वेतन के 55% की जगह अब 58% प्रतिमाह की दर से महंगाई भत्ता दिया जाएगा।
एरियर का भी भुगतान होगा नगद
निर्देश में स्पष्ट किया गया है कि संशोधित वेतन संरचना में “मूल वेतन” से तात्पर्य सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार स्वीकृत वेतन से है। इसमें विशेष वेतन या व्यक्तिगत वेतन शामिल नहीं होगा। बढ़े हुए डीए का भुगतान 1 जुलाई 2025 से नगद किया जाएगा, जबकि एरियर के बिल संबंधित अधिकारी के वेतन निकालने वाले कार्यालय से ही तैयार किए जाएंगे।
दीपावली पर उम्मीद थी पर सीएम ने नहीं किया ऐलान
प्रदेश के कर्मचारियों को दीपावली पर्व के पहले केंद्र के समान 55% से बढ़ाकर 58% महंगाई भत्ता दिए जाने के ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन सीएम डॉ मोहन यादव ने इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया। ऐसे में अब बढ़े हुए महंगाई भत्ते की राशि कब मिलेगी, इसका इंतजार कर्मचारियों को है। यह जरूर हुआ है कि सरकार ने छग सरकार की अनुमति के बाद पेंशनर्स को महंगाई राहत देने का फैसला कैबिनेट ने लिया और इसके आदेश भी जारी हो गए। पेंशनर्स को महंगाई राहत का भुगतान अगले माह मिलने वाली पेंशन में होगा।