ग्वालियर के अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने स्पा सेंटर के लिए उपयोग किए गए एक मकान को मुक्त करने की अपील खारिज कर दी है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब तक मामले की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक संपत्ति को मुक्त नहीं किया जा सकता।
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यह मामला प्रीतम विहार स्थित एक मकान से जुड़ा है, जिसे दीपिका सिंह ने विवेक तोमर को 8 जून 2023 (संभावित) को किराए पर दिया था। इस मकान में एक स्पा सेंटर संचालित किया जा रहा था। पुलिस ने स्पा सेंटर पर छापा मारा, जहां देह व्यापार का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने मकान को सील कर दिया था।
मकान मालिक दीपिका सिंह ने अपनी संपत्ति को मुक्त कराने के लिए न्यायालय में याचिका दायर की थी। उन्होंने तर्क दिया कि उन्होंने मकान किराए पर समझौते के तहत दिया था और उन्हें किराएदार की गतिविधियों की जानकारी नहीं थी। इसलिए उनकी संपत्ति को सील नहीं रखा जाना चाहिए।
न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पाया कि मामले का मुख्य आरोपी अभी तक फरार है और जांच लंबित है। इन तथ्यों के आधार पर, कोर्ट ने दीपिका सिंह के पुनरीक्षण आवेदन को खारिज कर दिया।