रतलाम शहर में अब बिना अनुमति के किसी भी प्रकार की रैली, जुलूस, धरना या प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। शहर एसडीएम आर्ची हरित ने लोक शांति बनाए रखने के लिए यह आदेश जारी किए हैं। आदेश के तहत, कलेक्ट्रेट कार्यालय, जिला न्यायालय और अस्पताल परिसरों में धरना,
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कलेक्ट्रेट, कोर्ट और अस्पताल परिसर में सख्त रोक आदेश के तहत अनुभाग रतलाम शहर की संपूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में यह आदेश प्रभावशील रहेगा। जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर, समस्त शासकीय कार्यालय एवं परिसरों, शासकीय जिला चिकित्सालय, मेडिकल कॉलेज एवं अन्य अस्पताल व अन्य सार्वजनिक स्थान में कोई भी दल, संघ, संगठन अथवा समूह धरना एवं प्रदर्शन नहीं करेगा। उपरोक्त स्थानों पर बगैर पूर्व अनुमति के भीड़, जमावड़ा, ज्ञापन-प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध रहेगा। इन स्थानों पर ध्वनि विस्तार यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग पर भी रोक रहेगी।
24 घंटे पहले लेनी पड़ेगी अनुमति आदेश में स्पष्ट किया है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं अन्य अवसरों पर आयोजन के लिए अनुमति लेनी होगी। कोई भी व्यक्ति, संप्रदाय या समूह, दल को कार्यालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, अनुभाग रतलाम शहर से 24 घंटे पूर्व वैधानिक अनुमति प्राप्त करना होगी।
बिना अनुमति प्रचार-प्रसार भी नहीं कर सकेंगे बिना अनुमति प्राप्त किए बगैर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर सभा, धरना, रैली, प्रदर्शन एवं बंद न तो आयोजित किया जाएगा और ना ही इसके लिये प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
उल्लंघन पर BNS के तहत होगी कार्रवाई आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश आगामी 02 माह तक प्रभावशील रहेगा।