ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ग्वालियर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) को मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि जांच में जो तथ्य सामने आएं, उनके आधार पर उपयुक्त धाराओं में चालान पेश किया ज
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याचिकाकर्ता रामकली कुशवाह की ओर से अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने अदालत को बताया कि पुलिस ने जानबूझकर कई महत्वपूर्ण तथ्य एफआईआर में शामिल नहीं किए। शिकायत और वीडियो फुटेज के अनुसार, आरोपियों ने गोली चलाई थी, लेकिन एफआईआर में इसका उल्लेख नहीं है।
याचिका में यह भी कहा गया कि पुलिस ने अवैध कब्जे और अवैध वसूली के तथ्यों को भी दर्ज नहीं किया है। याचिकाकर्ता ने बताया कि धारा 180 के तहत शिकायतकर्ता और गवाहों के कथनों की वीडियो रिकॉर्डिंग आवश्यक है, लेकिन जांच के दौरान ऐसा नहीं किया गया।