इमरान-यामी की फिल्म ‘हक’ का रास्ता साफ, शाहबानो की बेटी ने दायर की थी रोक वाली याचिका, HC ने की खारिज

इमरान-यामी की फिल्म ‘हक’ का रास्ता साफ, शाहबानो की बेटी ने दायर की थी रोक वाली याचिका, HC ने की खारिज


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MP High Court News: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम खान द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. फिल्म हक के रिलीज पर अब कोई रोक नहीं रहेगी. इस याचिका में फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी.

मिथिलेश गुप्ता,

MP High Court News: बहुचर्चित फिल्म ‘हक’ के रिलीज़ पर अब कोई रोक नहीं रहेगी. मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम खान द्वारा दायर की गई याचिका को खारिज कर दिया है. इस याचिका में फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाने की मांग की गई थी. दरअसल, शाहबानो की बेटी सिद्दीकी बेगम का आरोप था कि फिल्म ‘हक’ में उनकी मां शाहबानो के जीवन से जुड़े घटनाक्रम को बिना अनुमति और तथ्यों से परे दिखाया गया है. उन्होंने अदालत से मांग की थी कि फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए.

वहीं, फिल्म निर्माता जंगली पिक्चर्स की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ऋतिक गुप्ता और अजय बगड़िया ने अदालत में दलील दी कि फिल्म एक काल्पनिक कथा पर आधारित है और इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति या समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है. अदालत ने निर्माताओं के तर्कों से सहमति जताते हुए याचिका को खारिज कर दिया. इस मामले में मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो बुधवार (5 नवंबर) को सुनाया गया. फिल्म की रिलीज डेट से महज एक दिन पहले आए इस फैसले से निर्माताओं को बड़ी राहत मिली है. इस फैसले के बाद अब ‘हक’ फिल्म कल, यानी 7 नवंबर को, देशभर में बिना किसी कानूनी अड़चन के रिलीज़ होगी.

Deepti Sharma

Deepti Sharma, currently working with News18MPCG (Digital), has been creating, curating and publishing impactful stories in Digital Journalism for more than 6 years. Before Joining News18 she has worked with Re…और पढ़ें

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