नरसिंहपुर में एक राह चलती महिला को अपनी पत्नी समझकर लोहे की रॉड से हमला कर हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। सत्र न्यायाधीश अखिलेश शुक्ला की अदालत ने शुक्रवार को आरोपी बबलू चौधरी (38), निवासी सांकल रोड को दोषी ठहराते हुए यह फ
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अदालत ने आरोपी बबलू चौधरी पर दो हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा। यह फैसला थाना प्रभारी निरीक्षक गौरव चाटे की सशक्त विवेचना और जिला लोक अभियोजन अधिकारी रामकुमार पटेल की प्रभावी पैरवी के कारण संभव हो सका।
प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा ने पूरे मामले की सुनवाई तक निगरानी की थी।
आरोपी ने महिला पर रॉड से किया हमला
यह घटना 3 जनवरी 2025 की शाम करीब सवा छह बजे हुई थी। फरियादी जुनैद मंसूरी ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बाहरी रोड स्थित उसकी मेडिकल दुकान के पास एक महिला थैला लेकर जा रही थी।
तभी पीछे से आए आरोपी ने लोहे की रॉड से महिला के सिर पर हमला कर दिया। महिला के गिरने के बाद भी आरोपी ने उस पर दो बार और वार किए और मौके से फरार हो गया। घायल महिला को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफर किया गया। हालांकि, 4 जनवरी को उसकी मौत हो गई।
वारदात में इस्तेमाल सामान के साथ पकड़ाया आरोपी
पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी बबलू चौधरी को गिरफ्तार किया। उसकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड, जैकेट और गमछा जब्त किए गए।
जांच पूरी होने के बाद कोतवाली पुलिस ने 29 मार्च को न्यायालय में चालान पेश किया। साक्षियों का परीक्षण 27 मई से शुरू हुआ और 7 नवंबर को अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया।