खरगोन के बेड़िया क्षेत्र में अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में शेरसिंह उर्फ शेरा को सनावद कोर्ट ने सात साल कैद और 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। बेड़िया पुलिस ने उसे 24 जुलाई 2024 को 4.20 लाख रुपये मूल्य के 21 अवैध फायर आर्म्स के साथ गिरफ्तार
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पुलिस ने आरोपी के पास से हथियार बनाने में इस्तेमाल होने वाले 20 बैरल भी जब्त किए थे। भारतीय न्याय संहिता के नए कानून के तहत आर्म्स एक्ट का जिले में यह पहला मामला है, जिसमें वीडियोग्राफी के सबूतों के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई गई है।
बेड़िया थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव ने बताया कि अवैध हथियारों की तस्करी की सूचना मिलने पर शेरसिंह उर्फ शेरा पिता सुलतानसिंह सिकलीकर, निवासी सिगनुर को घेराबंदी कर पकड़ा गया था। उसके कब्जे से 4.20 लाख रुपये मूल्य की 21 पिस्तौलें, पिस्तौल में इस्तेमाल होने वाले बैरल और एक मोटरसाइकिल जब्त की गई थी।
आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट की धारा 25(1) के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया था। जिला कोर्ट के प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त अपर सत्र न्यायाधीश एमए देहलवी ने मामले की विवेचना में सामने आए तथ्यों के आधार पर शेरसिंह उर्फ शेरा को यह सजा सुनाई।