कोल्डड्रिंक में शराब मिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म: बैतूल में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, DNA रिपोर्ट से हुई थी पुष्टि – Betul News

कोल्डड्रिंक में शराब मिलाकर नाबालिग से दुष्कर्म:  बैतूल में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास, DNA रिपोर्ट से हुई थी पुष्टि – Betul News



बैतूल जिले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) ने नाबालिग बालिका से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रत्येक आरोपी पर 38,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। यह फैसला अभियोजन द्वारा प्रस्तुत ठोस साक्ष्य

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मामला सारणी थाना क्षेत्र का है। 16 वर्षीय पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि वह अपनी सहेली के घर जा रही थी, तभी दो युवक बाइक पर मिले। उन्होंने बहाने से उसे अपने साथ चलने के लिए मजबूर किया। जब बालिका ने मना किया, तो उसे जबरन बाइक पर बैठाकर एक कमरे में ले गए।

कमरे में आरोपियों ने पीड़िता को नशीला पदार्थ पिलाया और फिर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के बाद आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और रास्ते में छोड़कर फरार हो गए।

घर लौटने पर बालिका ने हिम्मत जुटाकर अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। इसके बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया। पुलिस जांच के दौरान तीनों आरोपियों सूरज उर्फ अमन बरनवाल (21), शहबाज खान (24) और एक अन्य व्यक्ति (37) को गिरफ्तार किया गया। डीएनए रिपोर्ट ने घटना की पुष्टि की।

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक वंदना शिवहरे ने उपसंचालक राजकुमार उइके और सहायक निदेशक एस.पी. वर्मा के मार्गदर्शन में मामले की पैरवी की। विशेष न्यायालय ने सुनवाई के दौरान सभी साक्ष्यों और गवाहियों पर विचार करते हुए तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया। इस प्रकरण को शासन द्वारा जघन्य और सनसनीखेज अपराधों की सूची में शामिल किया गया था।



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