बुरहानपुर के लालबाग रोड स्थित हकीमी अस्पताल का नर्सिंग होम पंजीयन और लाइसेंस सीएमएचओ डॉ. आरके वर्मा ने निरस्त कर दिया है। यह आदेश शुक्रवार देर शाम जारी किए गए। अस्पताल में 11 नवंबर को जैनाबाद निवासी वैष्णवी नागेश चौहान की गर्भाशय ऑपरेशन के दौरान मौत
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मृतका के परिजन सोमवार से शनवारा चौराहा पर क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे थे। शुक्रवार दोपहर सांसद ज्ञानेश्वर पाटील ने आंदोलन स्थल पर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की और जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया था। इसके कुछ घंटों बाद ही सीएमएचओ ने लाइसेंस निरस्त करने का पत्र जारी कर दिया।
सीएमएचओ द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि अपर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति ने हकीमी अस्पताल का निरीक्षण और जांच की थी। जांच में पाया गया कि अस्पताल में मध्य प्रदेश उपचर्यागृह और रूजोपचार नियमों के अनुरूप आवश्यक संसाधन और सुविधाओं का अभाव था।
इसके अतिरिक्त, डॉ. रेहाना बोहरा, जो एक शासकीय स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, निजी हकीमी अस्पताल का संचालन कर रही थीं और वहां ऑपरेशन भी करती थीं। यह कृत्य मध्य प्रदेश उपचर्यागृह और रूजोपचार नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है। साथ ही, डॉ. रेहाना बोहरा ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा नियमों का भी उल्लंघन किया है।
इन उल्लंघनों के मद्देनजर, मध्य प्रदेश उपचर्यागृह, रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं, पंजीयन व लाइसेंस अधिनियम 1973 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हकीमी अस्पताल, लालबाग रोड, बुरहानपुर का नर्सिंग होम पंजीयन और लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है।