मऊगंज जिले में त्रि-स्तरीय पंचायतों के उप-चुनाव 2025 (उत्तराद्र्ध) को स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। कलेक्टर और जिला दण्डाधिकारी संजय कुमार जैन ने शनिवार देर शाम संबंधित पं
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ये उप-चुनाव जनपद पंचायत मऊगंज के अंतर्गत ग्राम पंचायत पन्नी में सरपंच पद के लिए होंगे। इसके अतिरिक्त, पंच पद के लिए ग्राम पंचायत गोंदरी अम्बिकाराम के वार्ड क्रमांक 12, सेमरिया कुंजबिहारी के वार्ड क्रमांक 2, उमरी के वार्ड क्रमांक 6 और बहेराडाबर के वार्ड क्रमांक 4 में मतदान होगा।
कलेक्टर और दण्डाधिकारी ने संबंधित क्षेत्रों में अवैध रूप से शस्त्र और बारूद रखने वालों, विस्फोटक पदार्थों का भंडारण करने वालों तथा अन्य अवैध गतिविधियों में लिप्त तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक सवारी गाड़ी से ले जाना भी अपराध माना जाएगा।
तीन दिन में हथियार थाने जमा करने के आदेश दिए
कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने सार्वजनिक संपत्ति को विरूपित होने से रोकने के लिए अधिकारियों के दल गठित किए हैं। ये दल अपने कार्यक्षेत्र में लगातार दौरा कर पोस्टर, बैनर, नारे और होर्डिंग्स हटाने का काम करेंगे। जिला दण्डाधिकारी ने शस्त्र अधिनियम के तहत सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं। उन्हें तीन दिनों के भीतर अपने शस्त्र संबंधित थानों में जमा करने का आदेश दिया गया है।
कोलाहल नियंत्रण अधिनियम के तहत, मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पहले तक संबंधित क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी।