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Sagar news: मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग sir का कार्य युद्ध स्तर की गति से चल रहा है, दो बार तारीख बढ़ाई जाने के बाद अब 18 दिसंबर तक फॉर्म भरने का मौका है. कई कई जिला में फॉर्म भरने का कार्य 90 फ़ीसदी से अधिक हो चुका है, इसके लिए अधिकांश मतदाताओं ने एनुमरेशन फॉर्म भर दिया है, लेकिन जो लोग जानना चाहते हैं कि ऑफलाइन भरे फॉर्म को उनके बीएलओ ने ऑनलाइन सब्मिट किया है.
इस आसान प्रक्रिया से कोई भी व्यक्ति या मतदाता अपने घर पर बैठे हुए किसी भी समय एंड्राइड मोबाइल फोन से यह चेक कर पाएंगे कि बीएलओ ने आपका एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन जमा किया है या नहीं किया है. लास्ट डेट आने से पहले हर मतदाता को अपनी यह जानकारी कंफर्म कर लेना चाहिए.

बूथ लेवल अधिकारी यानी बीएलओ ने आपके एनुमरेशन फॉर्म को ऑनलाइन जमा किया या नहीं, इसको चेक करने चुनाव आयोग की मतदाता सेवा पोर्टल voters.eci.gov.in पर जाएं. वेबसाइट के होम पेज पर Special Intensive Revision (SIR) – 2026 सेक्शन में Fill Enumeration Form पर सबसे पहले क्लिक करें.

इसके बाद अपना Registered Mobile No. या Email ID या EPIC No (वोटर कार्ड नंबर) डालकर लॉग इन करें. लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह होगी कि आपका जो वोटर आईडी है उसके साथ मोबाइल नंबर भी कनेक्ट होना चाहिए या नहीं की लिंक होना चाहिए क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता है तो इसके बाद फार्म में मोबाइल नंबर और कैप्चा कोड डालकर Request OTP पर क्लिक करें. फोन पर मिले ओटीपी को डालकर Verify & Login पर क्लिक करें.
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एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन जमा हुआ या नहीं, इसको चेक करने के लॉग-इन करने के बाद Fill Enumeration Form पर दोबारा क्लिक करें. इसके बाद अगले पेज पर अपना राज्य सेलेक्ट करें और अपना EPIC Number यानी वोटर आईडी कार्ड नंबर डालकर Search पर क्लिक करें.

सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके एसआईआर फॉर्म का स्टेटस आपके सामने आ जाएगा. अगर बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) ने आपका एसआईआर फॉर्म ऑनलाइन जमा कर दिया होगा तो आपके सामने लिखा आएगा, ‘आपका फॉर्म पहले ही मोबाइल नंबर XXXXXXXXX के साथ जमा कर दिया गया है. ज्यादा जानकारी के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें.’ अगर फॉर्म सब्मिट नहीं हुआ होगा तो मैसेज आएगा कि आपका फॉर्म सब्मिट नहीं हुआ है. अधिक जानकारी के लिए अपने बीएलओ से संपर्क करें.

निर्वाचन आयोग (ECI) ने साफ किया है कि एसआईआर के काम के साथ नए मतदाता भी अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वा सकते हैं. चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई भी योग्य मतदाता छूट न जाए, इसके लिए नए मतदाताओं को फॉर्म 6 के साथ घोषणा-पत्र भरकर बीएलओ को जमा कराने या फिर ईसीआई नेट या ऐप/पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. 18 साल पूरा कर चुके या आने वाले कुछ महीनों में 18 साल पूरा करने वाले युवा फॉर्म 6 भरकर वोटर लिस्ट में नाम जुड़वा सकते हैं.

चुनाव आयोग की ओर से 4 नवंबर को मध्य प्रदेश सहित 12 राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) की शुरुआत की गई और 4 दिसंबर तक इसे पूरा करना था. लेकिन, बाद में इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दिया गया. काम पूरा नहीं होने की स्थिति में इसको दोबारा एक्सटेंड किया गया है इस अवधि में 18 दिसंबर तक लोग अपना फॉर्म भर सकते हैं

अगर किसी का नाम गलत जुड़ गया है माता-पिता का नाम गलत है तो इसके लिए 18 दिसंबर के बाद दाबा आपत्ति आमंत्रित किए जाएंगे जिसमें सुधार करवा सकते हैं.