सिवनी के पेंच नेशनल पार्क क्षेत्र स्थित साईं प्रसाद रिसॉर्ट, टूरिया (कुरई) का खाद्य लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है। खाद्य पदार्थों के निर्माण और भंडारण में गंभीर अनियमितताएं पाए जाने के बाद खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग और फ्लाइंग स्क्वायड टीम
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खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी सोनू तिवारी ने बताया कि रिसॉर्ट की रसोई और खाद्य सामग्री रखने की जगहों पर अत्यधिक अस्वच्छ परिस्थितियां थीं। तैयार किए जा रहे खाद्य पदार्थ मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पाए गए। कई खाद्य सामग्री मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त पाई गईं, जिससे उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
निरीक्षण दल के अनुसार, ऐसी परिस्थितियों में भोजन तैयार करने से गंभीर संक्रामक बीमारियां फैलने की संभावना रहती है, जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यंत घातक हो सकती हैं। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इसे गंभीर उल्लंघन मानते हुए रिसॉर्ट के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की गई।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने इन अनियमितताओं के मद्देनजर साईं प्रसाद रिसॉर्ट का खाद्य लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। रिसॉर्ट प्रबंधन को निर्देश दिए गए हैं कि जब तक सभी कमियों को दूर कर निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जाता, तब तक खाद्य सेवाएं संचालित नहीं की जाएंगी।
इसी क्रम में, पेंच स्थित स्टर्लिंगपदम रिसॉर्ट से काजू और आटे का नमूना भी गुणवत्ता जांच के लिए लिया गया। साथ ही, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 32 के तहत सुधार सूचना पत्र जारी किया गया।
इससे पहले, हल्दीराम रेस्टोरेंट और नजीर होटल का भी निरीक्षण किया गया था, जहाँ उन्हें सुधार सूचना पत्र जारी किए गए थे।



