आप भी कार या बाइक खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुक जाएं! नहीं तो… वाहनों की बिक्री को लेकर बड़ा बदलाव

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Old Vehicles Sale Rule: राज्य परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की बिक्री और ट्रांसफर नियम कड़ा कर दिया है. अब पुरानी गाड़ियां केवल अधिकृत डीलर के जरिए ही बेचे जा सकेंगे और इसके लिए विभाग की मंजूरी अनिवार्य होगी, ताकि धोखाधड़ी और अवैध ट्रांसफर रोका जा सके.

Old Vehicles Sale Rule: राज्य परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों की बिक्री और ट्रांसफर प्रक्रिया को और अधिक कड़ा करने का फैसला लिया है. अब से पुराने वाहन सिर्फ अधिकृत (ऑथराइज्ड) डीलर के माध्यम से ही बेचे जा सकेंगे. इसके अलावा, किसी भी पुराने वाहन की बिक्री या हस्तांतरण के लिए परिवहन विभाग की मंजूरी लेना अनिवार्य होगा. इस नई व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य वाहन संबंधी धोखाधड़ी, चोरी और अवैध ट्रांसफर को रोकना है. पुराने वाहनों की बिक्री अब सीधे किसी भी व्यक्ति या गैर-मान्यता प्राप्त व्यक्ति को नहीं की जा सकेगी. केवल अधिकृत डीलर के माध्यम से ही वाहन का नया मालिक तय किया जाएगा.

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इस नए नियम से वाहन की बिक्री की प्रक्रिया पारदर्शी और सुरक्षित होगी. वाहन मालिक को अपने वाहन की पूरी जानकारी, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर, फिटनेस सर्टिफिकेट और बीमा की स्थिति, अधिकृत डीलर को उपलब्ध करानी होगी. इसके बाद डीलर ही वाहन की बिक्री को अंतिम रूप देगा और परिवहन विभाग से मंजूरी लेकर नया रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करेगा. अधिकृत डीलर द्वारा वाहन की बिक्री के बाद ही नया मालिक कानूनी रूप से वाहन का अधिकार मिलेगा. इससे न केवल वाहन मालिक सुरक्षित रहेगा, बल्कि वाहन की बिक्री से जुड़ी समस्याओं, जैसे चोरी या फर्जी दस्तावेजों का उपयोग, से भी बचा जा सकेगा.

वाहन मालिकों और डीलरों से अपील
सरकारी अधिकारियों का कहना है कि पुराने वाहनों की अवैध बिक्री और चोरी की घटनाओं में इस कदम से काफी कमी आएगी. इसके अलावा, यह व्यवस्था यह सुनिश्चित करेगी कि वाहन की स्थिति, फिटनेस और कर का डिटेल्ड हमेशा परिवहन विभाग के रिकॉर्ड में उपलब्ध रहे. इस नई प्रणाली के तहत वाहन मालिक को अब खुद किसी अनधिकृत व्यक्ति से वाहन बेचने या खरीदने की अनुमति नहीं होगी. अगर कोई इसे नियमों के खिलाफ करता है, तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकेगी.

परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों और डीलरों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और केवल अधिकृत डीलरों के माध्यम से ही पुराने वाहनों की बिक्री या ट्रांसफर करें. इस नई प्रक्रिया से वाहन मालिकों को सुरक्षा के साथ-साथ कानूनी सुविधा भी मिलेगी. कुल मिलाकर, अब पुराने वाहन की बिक्री और ट्रांसफर पूरी तरह पारदर्शी और नियंत्रित प्रक्रिया के तहत होगी. अधिकृत डीलर और परिवहन विभाग की मंजूरी से यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी वाहन अवैध तरीके से न बेचा जा सके और राज्य में वाहन संबंधी धोखाधड़ी की घटनाओं में कमी आए.

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Deepti Sharma

Deepti Sharma, currently working with News18MPCG (Digital), has been creating, curating and publishing impactful stories in Digital Journalism for more than 6 years. Before Joining News18 she has worked with Re…और पढ़ें

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