धार जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला दण्डाधिकारी प्रियंक मिश्रा ने बड़ी कार्रवाई की है। उन्होंने विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त 5 आरोपियों को जिला बदर करने के आदेश जारी किए हैं। जिला प्रशासन के आदेशानुसार, पप्पू पिता गलिया निवासी घोडाबाब (थाना तिरला), रवि पिता दिलीप खराड़ी निवासी गंजीखाना धार (थाना कोतवाली) और अमन पिता महेश खराड़ी निवासी गंजीखाना धार (थाना कोतवाली) को एक-एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर किया गया है। वहीं, राहुल पिता सोहनलाल निवासी पंचमुखी (थाना कानवन) तथा इकबाल उर्फ टीपू पिता दाउद खान निवासी नई बस्ती मंडलावदा (थाना सेक्टर-3 पीथमपुर) को 6-6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। कलेक्टर मिश्रा ने आदेश दिए हैं कि सभी जिला बदर किए गए आरोपी आदेश प्राप्ति के बाद धार जिले सहित उससे लगे इंदौर, उज्जैन, रतलाम, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन और अलीराजपुर जिलों की राजस्व सीमाओं से निर्धारित अवधि तक बाहर रहेंगे। बिना जिला दण्डाधिकारी धार की लिखित अनुमति के वे इन क्षेत्रों में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।
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