हरदा जिले में पत्नी की हत्या के दोषी पति को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला बुधवार शाम को सुनाया गया। आरोपी इमरतलाल चावला (45) ने अपनी पत्नी दुर्गा बाई की हत्या की थी। जिला अभियोजन अधिकारी आशाराम रोहित ने बताया कि यह घटना 7 फरवरी 2025 को सिराली थाना क्षेत्र के ग्राम इमलीढाना में हुई थी। आरोपी इमरतलाल ने पूरी रात लोहे के पाइप से अपनी पत्नी दुर्गा बाई की पिटाई की थी। पत्थर पर सिर पटका
इसके बाद उसने झोपड़ी के सामने पत्थर पर उसका सिर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। आरोपी के दो नाबालिग भांजों ने पुलिस को बताया था कि उनके मामा ने मामी को रातभर पीटा था। पुलिस ने इस मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया था। मृतका के पिता ने पुलिस को बताया था कि उनका दामाद शराब के लिए उनकी बेटी से पैसों की मांग करता था और पैसे न देने पर पहले भी मारपीट करता था। घटना के समय दुर्गा बाई ग्राम दीपगांव में एक किसान के खेत में बनी झोपड़ी में रहती थी। कोर्ट ने आरोपी को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए। आजीवन कारावास और एक हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
Source link