भास्कर संवाददाता | सागर शासकीय कार्यों में लापरवाही और वरिष्ठ कार्यालय के आदेशों की अवहेलना करने पर पटवारी को निलंबित कर दिया है। तहसीलदार को नोटिस दिया है। शाहगढ़ निवासी आवेदक संदीप कुमार जैन की कृषि भूमि (खसरा नंबर 146/1/2) पर अवैध कब्जे के मामले में 12 जुलाई 2024 को आवेदक के पक्ष में सीमांकन और कब्जा दिलाने का आदेश पारित किया गया था। इसकी पुष्टि 22 जुलाई 2025 को अपील के निर्णय में भी हुई थी। इसके बावजूद मैदानी अमले द्वारा आवेदक को भूमि पर कब्जा नहीं दिलाया गया। कलेक्टर ने पटवारी मोहन सिंह गौड़ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन में उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय केसली रहेगा। इसी मामले में लापरवाही करने पर प्रभारी तहसीलदार शाहगढ़ ज्ञानचंद राय को भी कारण बताओ नोटिस दिया है। उन्हें 3 फरवरी तक उपस्थित होकर जवाब देना है।
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