अनूपपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर लागू निषेधाज्ञा के बावजूद देर रात डीजे बजाना एक संचालक और वाहन मालिक को महंगा पड़ गया। पुलिस ने रविवार को डीजे के सामानों के साथ वाहन जब्त कर एफआईआर दर्ज की है। यह शादी-ब्याह और बोर्ड परीक्षा के दौरान पुलिस की पहली कार्रवाई है। थाना प्रभारी अरविंद जैन ने बताया कि देर रात करीब 12 बजे अमरकंटक रोड पर बारात के साथ तेज ध्वनि में डीजे बजाए जाने की शिकायत मिली थी। सहायक उपनिरीक्षक कमलेश तिवारी, प्रधान आरक्षक राजेश कंवर और आरक्षक अमित यादव की टीम ने मौके पर निरीक्षण कर पंचनामा तैयार किया। पुलिस ने डीजे संचालक प्रिंस कुमार सोनी (27 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 02, मंदाकिनी होटल के पास, अनूपपुर) और डीजे लोडिंग वाहन (CG-31 A 9051) के चालक सिबालाल कोल (27 वर्ष, निवासी पुरानी बस्ती, अनूपपुर) को गिरफ्तार किया। डीजे उपकरण और वाहन को जब्त कर लिया गया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 223(ए) बीएनएस और मध्य प्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 15 के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी ने चेतावनी दी है कि इस प्रकार की अनदेखी पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। उल्लेखनीय है कि 11 फरवरी को अनूपपुर तहसीलदार ईश्वर सिंह प्रधान और कोतवाली प्रभारी अरविंद जैन ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर एक बैठक आयोजित की थी। इसमें जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर अनूपपुर द्वारा 29 जनवरी को मध्य प्रदेश कोलाहल अधिनियम 1985 की धारा 10 के अंतर्गत लागू प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा के आलोक में मैरिज गार्डन और साउंड सर्विस संचालकों को निर्देश दिए गए थे। बैठक में सभी को ध्वनि मानकों के प्रावधानों का पालन करते हुए केवल दो छोटे साउंड बॉक्स, 10 डेसिबल से कम ध्वनि तीव्रता के साथ, एसडीएम की अनुमति के बाद ही रात्रि 10 बजे तक उपयोग करने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही, रात 10 बजे के बाद किसी भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग करने पर सामान जब्ती के साथ एफआईआर की चेतावनी भी दी गई थी।
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