गैंगरेप-हत्या के दोषी अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे: नर्मदापुरम में तीन लोगों ने रेप के बाद आदिवासी महिला की गर्दन घुमाकर की थी हत्या – narmadapuram (hoshangabad) News

गैंगरेप-हत्या के दोषी अंतिम सांस तक जेल में रहेंगे:  नर्मदापुरम में तीन लोगों ने रेप के बाद आदिवासी महिला की गर्दन घुमाकर की थी हत्या – narmadapuram (hoshangabad) News




नर्मदापुरम के पिपरिया में आदिवासी महिला से गैंगरेप कर गर्दन मरोड़कर हत्या करने वाले तीनों हत्यारों को मरते दम तक की सजा सुनाई गई। पंजाब के पटियाला के रहने वाले तीनों हत्यारे जीवन समाप्ति तक जेल में ही रहेंगे। तीन साल पहले हुए हत्या और गैंगरेप केस में शनिवार को फैसला आया। एससी एसटी कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने मामले में फैसला सुनाया, जिसमें तीनों आरोपियों को सामूहिक रेप और हत्या की धाराओं में अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा सुनाई। शनिवार को फैसले के दौरान तीनों हत्यारे कोर्ट में मौजूद थे। कुछ देर बाद तीनों को जेल ले जाया गया। अभियोजन अपर लोक अभियोजक सत्येंद्र सिंह पटेल ने बताया हत्या की घटना 23 जून 2023 की मंगलवारा थाना पिपरिया क्षेत्र की है। हत्यारे जगमेल उर्फ जिगमेर उर्फ रिंकू सिंह जाट (38), हरदीप सिंह उर्फ गांधी रविदास सिंह (27), दर्शन सिंह उर्फ दर्शी जाट (40) तीनों निवासी पटियाला पंजाब के रहने वाले हैं। जो हार्वेस्टर चलाने के लिए पिपरिया आए हुए थे। 23 जून की रात खेत में रहने वाली एक आदिवासी महिला मजदूर के साथ मिलकर बाटी बनाईं थी। युवती सहित तीनों ने मिलकर शराब पी। सिर-गर्दन घुमाकर कर दी हत्या शराब के नशे में महिला के साथ रेप किया। महिला द्वारा घर वालों व बृजेंद्र पटेल को बताने की बात कहने पर गर्दन दबाने का प्रयास किया। इसके बाद सिर गर्दन घुमाकर हत्या कर दी थी। अगले दिन मामला उजागर हुआ था। अभियोजक सत्येंद्र सिंह पटेल ने बताया केस में 21 लोगों की गवाही हुई। 69 दस्तावेज कोर्ट में प्रमाणित कराएं गए। तीनों का डीएनए पॉजिटिव आया था। जिसके बाद विशेष न्यायाधीश मनोज कुमार ने तीनों को दोषी पाते हुए सजा सुनाई।



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