बिना परमिट-फिटनेस दौड़ती रहीं बसें: हादसे के बाद अल्ट्रोनियस स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश – Morena News

बिना परमिट-फिटनेस दौड़ती रहीं बसें:  हादसे के बाद अल्ट्रोनियस स्कूल की मान्यता रद्द करने की सिफारिश – Morena News




मुरैना में कई वर्षों से संचालित अल्ट्रोनियस हायर सेकेंडरी स्कूल की मान्यता निरस्त करने के लिए परिवहन अधिकारी ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। परिवहन विभाग द्वारा जारी पत्र में स्कूल प्रबंधन की गंभीर लापरवाही का उल्लेख किया गया है। बताया गया है कि स्कूल के वाहन बिना परमिट, फिटनेस और प्रदूषण प्रमाणपत्र के परिवहन नियमों के विरुद्ध संचालित हो रहे हैं। कई बार चेकिंग के दौरान चालान किए गए और प्रबंधन को वाहनों को दुरुस्त कराने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन कोई सुधार नहीं किया गया। प्रबंधन की लापरवाही के चलते हाल ही में स्कूल बस एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें बस चालक सरनाम सिंह सिकरवार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि छह छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त बस के दस्तावेज भी पूर्ण नहीं पाए गए। आरोप है कि प्रबंधन की लापरवाही से बच्चों की जान जोखिम में डाली जा रही है। स्कूल वाहनों में नियमों की अनदेखी नेशनल हाईवे 44 से लगे इस स्कूल में बस से आने वाले छात्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए हैं। परिवहन नियमों के अनुसार आवश्यक फिटनेस, परमिट और प्रदूषण प्रमाणपत्र कई वाहनों में नहीं पाए गए। बच्चों की सुरक्षा से जुड़े आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। विभाग द्वारा कई बार चेतावनी देने के बावजूद स्कूल प्रबंधन ने नियमों का पालन नहीं किया। मान्यता समाप्त करने की सिफारिश परिवहन विभाग ने पत्र क्रमांक 1416/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी/2025 दिनांक 28 दिसंबर 2025 को जिला शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर स्कूल की मान्यता समाप्त करने की मांग की है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि कंडम वाहनों से छात्रों का परिवहन कर उनकी जान खतरे में डाली जा रही है। परिवहन आयुक्त और जिलाधीश के निर्देश तथा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के तहत समय-समय पर स्कूल वाहनों की जांच की जाती है। जांच में पाया गया कि स्कूल वाहनों में फिटनेस, परमिट, प्रदूषण प्रमाणपत्र के साथ जीपीएस, कैमरा और अन्य सुरक्षा उपकरण भी नहीं थे। हर बार चालान कर चेतावनी दी गई, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। कई बार हुए चालान बस क्रमांक MP06 P 0285 का 24 सितंबर 2025, 17 दिसंबर 2025 और 13 जनवरी 2026 को चालान किया गया। बस क्रमांक MP06 P 1185 का चालान 17 दिसंबर 2025 को किया गया। इन बसों में फिटनेस, परमिट और प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं थे तथा सुरक्षा उपकरण भी अनुपस्थित थे। प्रत्येक बार 8 हजार रुपए का चालान और 150 रुपए की मोटरयान रसीद काटी गई। हादसे में चालक की मौत, 6 छात्र घायल 15 जनवरी 2026 को बागचीन थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे 552 पर स्कूल बस की एक कैंटर से टक्कर हो गई। हादसे में चालक की मौके पर ही मौत हो गई और छह छात्र गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चार दिन तक उनका उपचार चला। अधिकारियों के बयान परिवहन अधिकारी अर्चना परिहार के अनुसार स्कूल बसों की स्थिति अत्यंत खराब है। कई बार चालान और चेतावनी के बावजूद प्रबंधन ने सुधार नहीं किया। उन्होंने बताया कि हादसे से पहले ही स्कूल की मान्यता समाप्त करने के लिए शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा गया था। उनका कहना है कि समय पर कार्रवाई होती तो शायद यह हादसा टल सकता था। जिला शिक्षा अधिकारी बी.एस. इंदौलिया ने बताया कि परिवहन विभाग का पत्र प्राप्त हुआ है। कुछ व्यस्तताओं के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी, लेकिन अब आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। एडीएम अश्वनी कुमार रावत ने कहा कि स्कूल को अलग से ट्रांसपोर्ट टेंडर जारी करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो शिक्षा विभाग को कार्रवाई के लिए पत्र भेजा जाएगा। बच्चों की सुरक्षा से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्व मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा कि वे कलेक्टर और एसपी से चर्चा करेंगे। जब परिवहन विभाग ने मान्यता समाप्त करने की सिफारिश कर दी है, तो कार्रवाई में देरी क्यों हो रही है, इसकी भी समीक्षा की जाएगी। स्कूल संचालक मनोज कुशवाह से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन बंद मिला। स्कूल पहुंचने पर भी स्टाफ ने मिलने से इनकार कर दिया। टाइमलाइन 24 सितंबर 2025: वाहन चेकिंग में फिटनेस, परमिट और प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं मिले, चालान और चेतावनी दी गई।
17 दिसंबर 2025: दोबारा जांच में भी नियमों का पालन नहीं पाया गया, फिर चालान किया गया।
28 दिसंबर 2025: परिवहन अधिकारी ने स्कूल की मान्यता समाप्त करने के लिए शिक्षा विभाग को पत्र लिखा।
15 जनवरी 2026: स्कूल बस और कैंटर की भिड़ंत में चालक की मौत, छह छात्र घायल।



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