नरसिंहपुर जिला प्रशासन ने होली (धुलेंडी) पर शांति बनाए रखने के लिए शराब की दुकानों को बंद रखने का फैसला किया है। कलेक्टर रजनी सिंह ने सोमवार रात आदेश जारी कर बताया कि 4 मार्च 2026 को शाम 5 बजे तक जिले में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। इस आदेश के मुताबिक, जिले की सभी छोटी-बड़ी शराब दुकानें, वाइन शॉप और नरसिंहपुर और गाडरवारा के रेस्टोरेंट बार शाम 5 बजे तक पूरी तरह बंद रहेंगे। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस दौरान किसी भी दुकान से शराब का लेन-देन नहीं होगा। अवैध स्टॉक रखने पर होगी सख्ती दुकानों के अलावा, घर में ज्यादा शराब जमा करने या बिना लाइसेंस वाली जगहों पर शराब रखने वालों पर भी पुलिस कड़ी नजर रखेगी। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि कहीं भी चोरी-छिपे शराब न बेची जाए और न ही कहीं बाहर से शराब लाकर खपाई जाए। नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई कलेक्टर ने चेतावनी दी है कि अगर कोई भी इस आदेश को तोड़ता पाया गया, तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी लोगों से अपील की है कि वे होली का त्योहार बिना किसी हुड़दंग के भाईचारे के साथ मनाएं।
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